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सामूहिक दुष्कर्म के तीन दोषियों को 7 साल की सजा

चार वर्ष पहले आदिवासी महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले के तीन आरोपितों के दोषी साबित होने के बाद गुरुवार को आसनसोल कोर्ट में सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी।

By JagranEdited By: Published: Thu, 27 Jun 2019 07:06 PM (IST)Updated: Fri, 28 Jun 2019 06:41 AM (IST)
सामूहिक दुष्कर्म के तीन दोषियों को 7 साल की सजा
सामूहिक दुष्कर्म के तीन दोषियों को 7 साल की सजा

आसनसोल : चार वर्ष पहले आदिवासी महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले के तीन आरोपितों के दोषी साबित होने के बाद गुरुवार को आसनसोल कोर्ट में सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी। कुल्टी थानांतर्गत नियामतपुर के विजय सोरेन, लस सोरेन एवं मिलन मुर्मू को आसनसोल फास्ट ट्रैक सेकेंड कोर्ट के न्यायधीश शरण्य पाल प्रसाद ने सजा की घोषणा की। इस मामले के मुख्य दोषी विजय सोरेन को 10 हजार रुपये का जुर्माना भी देना होगा। जुर्माना नहीं देने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास होगा। वहीं अन्य दो दोषियों को 5-5 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। जुर्माना न देने पर 4 माह का अतिरिक्त कारावास होगा। चार साल से इस मामले की पैरवी कर रहे सरकारी अधिवक्ता तापस वकील ने न्यायधीश के पास अनुरोध किया कि दोषियों से जो जुर्माना राशि ली जाएगी, उसका 75 फीसदी पीड़िता को देने का निर्देश दिया गया। इस मामले में पीड़िता समेत कुल 18 लोगों ने गवाही दी। अनुसंधानकर्ता ने निर्धारित समय पर आवश्यक प्रमाण, चार्जशीट आदि जमा कराया था।

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बताया जाता है कि 2015 के 6 अप्रैल को एक आदिवासी महिला को अकेले पाकर उसे पकड़कर मैदान में ले गये थे। जहां तीनों ने उसके साथ कई बार दुराचार किया। उसके बाद उसे अचेत अवस्था में छोड़कर फरार हो गये थे। पीड़तिा के परिजनों ने तीनों के खिलाफ थाने में शिकायत करायी थी। 8 अप्रैल को ही पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार भी कर लिया था। सरकारी अधिवक्ता तापस वकील ने बताया कि सभी गवाहों को सुनने और सबूतों को देखने के बाद तीनों आरोपित दोषी साबित हुए, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें सजा दी। पीड़तिा को जुर्माने की 75 फीसदी राशि भुगतान के उनके अनुरोध को भी कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।


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