पंडालों में दर्शनार्थियों के प्रवेश पर रोक, बढ़ी आयोजकों की परेशानी
दुर्गापुर दुर्गापूजा पंडालों में दर्शनार्थियों के प्रवेश पर हाई कोर्ट ने सोमवार को रोक ल
दुर्गापुर : दुर्गापूजा पंडालों में दर्शनार्थियों के प्रवेश पर हाई कोर्ट ने सोमवार को रोक लगा दी है। अब पूजा शुरू में गिनती का दिन शेष बचा है और कमेटियों की ओर से अंतिम दौर की तैयारी चल रही थी। ऐसे समय में कोर्ट का निर्देश आया है, जिससे आयोजकों के सामने परेशानियां बढ़ गई है। अब कोर्ट के निर्देश का पालन करने के लिए कमेटियों की ओर से कदम उठाया जा रहा है।
कोरोना महामारी के समय सरकार की ओर से दुर्गा पूजा की अनुमति देने के खिलाफ हाई कोर्ट में मामला दायर हुआ था। सोमवार को हाई कोर्ट ने सभी पूजा पंडालों को नो एंट्री जोन के रूप में घोषित करने का निर्देश दिया है। आरंभ में पुलिस प्रशासन की ओर से पूजा कमेटियों को पंडाल के अंदर खुला जगह रखने का निर्देश दिया गया था, ताकि हवा का प्रवाह होता रहे एवं मास्क का अनिवार्य किया गया था। पुलिस अधिकारियों ने भी पंडालों का जायजा लिया एवं स्थिति को देखा था। लेकिन सोमवार हाई कोर्ट के निर्देश के बाद अब परिस्थिति बदल गई है। छोटे पंडालों के लिए पांच मीटर एवं बड़े पंडालों के लिए 10 मीटर की दूरी पर बैरिकेड देने का निर्देश कोर्ट ने दिया है। दुर्गापुर मार्कोनी पूजा कमेटी के कोषाध्यक्ष गणेश चंद्र दास ने कहा कि कमेटी की बैठक बुलाई गई है। जिसमें हाई कोर्ट के निर्देश पर चर्चा होगी। अग्रणी सांस्कृतिक परिषद के अध्यक्ष राकेश भट्टड् ने कहा कि हाई कोर्ट ने सभी पंडालों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है, सरकार निर्देश के अनुसार पंडाल तैयार किया गया था। अब हमलोग फिर से चर्चा कर तैयारी करेंगे।