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आसनसोल मंडल में 42 समपार फाटक बंद करने की तैयारी, पूर्व बर्धमान में भूमि अधिग्रहण शुरू

Published: Sun, 25 Oct 2026 04:24 PM (IST)

पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल में 42 समपार फाटकों को समाप्त करने की प्रक्रिया तेज हो गई है, जिसके लिए ...और पढ़ें

पूर्व बर्धमान में भूमि अधिग्रहण करने को लेकर भी अधिसूचना जारी।

पूर्व बर्धमान में भूमि अधिग्रहण करने को लेकर भी अधिसूचना जारी।

HighLights

  1. आसनसोल मंडल में 42 समपार फाटक होंगे बंद।

  2. पूर्व बर्धमान में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया हुई शुरू।

  3. 30 दिनों में आपत्ति दर्ज कराने का अवसर।

जागरण संवाददाता, आसनसोल। पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल में रेलवे और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (ईआर डीएफसी) मार्ग पर 42 समपार फाटकों को समाप्त करने की दिशा में प्रक्रिया तेज हो गई है। इस परियोजना के लिए पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

रेल मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एसओ 5677(ई), दिनांक 16 अक्टूबर 2026 के माध्यम से केंद्र सरकार ने संबंधित भूमि के अधिग्रहण की घोषणा की है। यह परियोजना खाना से प्रधानखंटा तक रेल मार्ग पर स्थित समपार फाटकों को समाप्त करने से संबंधित है।

इसके तहत परियोजना के निर्माण, रखरखाव और संचालन के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई रेल अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के तहत की जाएगी।

30 दिनों के भीतर दर्ज करा सकेंगे आपत्ति

जारी अधिसूचना के अनुसार, अधिग्रहण के दायरे में आने वाली भूमि में हित रखने वाले व्यक्ति भूमि अधिग्रहण और उसके प्रस्तावित उपयोग को लेकर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की गई है।

इच्छुक व्यक्ति रेल अधिनियम, 1989 की धारा 20डी की उपधारा (1) के तहत अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें लिखित आवेदन सक्षम प्राधिकारी, अपर जिला मजिस्ट्रेट (भूमि अधिग्रहण), पूर्व बर्धमान, पश्चिम बंगाल के कार्यालय में जमा करना होगा। निर्धारित अवधि के भीतर आपत्ति दर्ज कराना आवश्यक होगा।

सुनवाई के बाद लिया जाएगा निर्णय

अधिसूचना में आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया का भी उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार, सक्षम प्राधिकारी आपत्ति दर्ज कराने वाले संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने के लिए सुनवाई का अवसर देंगे। सुनवाई और आवश्यक जांच-पड़ताल के बाद आपत्ति को स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में आदेश पारित किया जाएगा।

अनुसूची में प्लाटवार भूमि का विवरण

अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में अधिग्रहण के लिए चिह्नित भूमि का विस्तृत विवरण दिया गया है। इसमें संबंधित मौजों के नाम, प्लाट संख्या और अतिरिक्त अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल एकड़ तथा हेक्टेयर में दर्ज है।

सूची में पिलग्राम-106 (एलआर) और छोटामुड़े-105 (एलआर) समेत अन्य मौजों की भूमि शामिल है। उदाहरण के तौर पर, पिलग्राम-106 (एलआर) मौजा के प्लाट संख्या 408 के लिए अतिरिक्त अधिग्रहण क्षेत्रफल 0.180 एकड़ यानी 0.073 हेक्टेयर बताया गया है।

संबंधित भूमि की योजनाएं और अन्य जरूरी विवरण सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे। इस परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले भू-स्वामियों और अन्य हितधारकों के लिए अधिसूचना महत्वपूर्ण है। वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर संबंधित दस्तावेजों के साथ अपनी आपत्तियां दर्ज कराकर कानूनी प्रक्रिया में अपना पक्ष रख सकते हैं।