हमारे भारतीय संविधान को अपनाने की याद में हर साल 26 नवंबर को देश में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था।
इसे 26 जनवरी 1950 से पूरे देश में लागू किया गया था, 19 नवंबर 2015 को केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने घोषणा की कि 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
संविधान सभा को भारतीय संविधान बनाने में 167 दिन लगे, जिसके लिए 11 सत्र आयोजित किए गए।
भारतीय संविधान अपने मूल रूप में 395 अनुच्छेद, 22 धाराएं और 8 अनुसूचियां हैं।
हमारे संविधान में कुल 1,45,000 शब्द हैं, जो कि पूरे विश्व में सबसे लंबा अपनाया गया संविधान है, वर्तमान में हमारे संविधान में 470 अनुच्छेद, 25 खंड और 12 अनुसूचियां और साथ ही 5 परिशिष्ट हैं।
संविधान दिवस पर अवकाश नहीं होता है बल्कि इस अवसर पर विभिन्न सरकारी विभागों, संगठनों और शिक्षण संस्थानों में तरह-तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।