रोजाना लाखों की संख्या में लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं, जो लोग रेलवे से सफर करते हैं, उन्हें नियमों की सारी जानकारी होनी चाहिए, जानकारी के अभाव में कई बार परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
अक्सर लोगों ने देखा होगा कि यात्रा के दौरान अचानक के कोई चेन पुलिंग करता है, रेलवे के नियमों के बारे में रेल अधिनियम-1989 में बताया गया है, जिसमें चेन पुलिंग के नियम भी बताए गए हैं।
ट्रेन में चेन पुलिंग करने के कुछ नियम बताए गए हैं, जिसके मुताबिक कोई इमरजेंसी होने पर ही चेन पुलिंग की जा सकती है, बिना किसी वाजिब कारण के चेन पुलिंग करने पर जुर्माना और सजा हो सकती है।
जब सफर के दौरान घर परिवार का कोई सदस्य प्लेटफॉर्म पर रह जाए या किसी यात्री को कोई परेशानी हो जाए तो चेन पुलिंग की जा सकती है।
अगर यात्रा के दौरान कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो चेन पुलिंग कर सकते हैं, ट्रेन की चेन पुलिंग करने से इमरजेंसी ब्रेक एक्टिव हो जाते हैं और ट्रेन रुक जाती है।
वहीं बेवजह चेन पुलिंग करने से 1 साल तक की सजा हो सकती है, इसके अलावा 1,000 रूपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
बेवजह चेन खींचने पर रेल अधिनियम की धारा 141 के अंतर्गत सजा और जुर्माने का प्रावधान है, ऐसे में बिना किसी कारण चेन पुलिंग करने से बचना चाहिए।
ट्रेन की चेन पुलिंग इमरजेंसी में ही की जा सकती है, ऐसी ही अन्य खबरों के लिए पढ़ते रहें Jagran.Com