किसी भी पार्टी को National Party का दर्जा हासिल करने के लिए चुनाव आयोग की कुछ शर्तों को पूरा करना होता है।
यदि वह पार्टी इन शर्तों को पूरा करती है, तो उसे इलेक्शन कमीशन द्वारा उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है।
यदि AAP गुजरात या फिर हिमाचल में 2 सीटों के साथ 6 फीसदी वोट हासिल कर लेती है, तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है।
राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए कई प्रकार की शर्तें होती हैं, जिसमें कम से कम एक शर्त को पूरा करना अनिवार्य होता है।
अगर किसी दल को 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है।
अगर कोई दल 3 राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 3 फीसदी सीटें जीतती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है।
अगर कोई पार्टी 4 लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6 फीसदी वोट हासिल करती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी माना जाता है।