Nyay Aur Kanoon: अवैध शादी से जन्मी संतान के संपत्ति में हक पर SC ने क्या कहा जानें माला दीक्षित से
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में शून्य घोषित या अमान्य शादियों से जन्में बच्चों के संयुक्त गैर विभाजित हिन्दू परिवार की पैतृक संपत्ति पर अधिकार के बारे में कानूनी स्थिति स्पष्ट की है। हिन्दू उत्तराधिकार कानून और हिन्दू विवाह अधिनियम के प्रविधानों को स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शून्य अथवा अमान्य या अमान्य ठहराई जा सकने वाली शादी से पैदा बच्चे का हिन्दू संयुक्त परिवार की पैतृक संपत्ति में सिर्फ अपने पिता के हिस्से की पैतृक संपत्ति पर अधिकार होगा।