सुप्रीम कोर्ट ने देश के सबसे पुराने केस में ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है. इस फैसले में कोर्ट ने विवादित जमीन का हक रामजन्मभूमि न्यास को दिया है. जबकि मुस्लिम पक्ष यानी सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही दूसरी जगह जमीन देने का आदेश दिया है.कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक जमीन दी जाए. यानी कोर्ट ने मुस्लिमों को दूसरी जगह जमीन देने का आदेश दिया है, कोर्ट ने फैसले में कहा कि मुस्लिम पक्ष जमीन पर दावा साबित करने में नाकाम रहा है.मौलाना सैफ अब्बास, अध्यक्ष, शिया मरकज़ी चांद कमेटी का कहना है कि वो इस फैसले का स्वागत करते हैं और सभी लोगों से शामति की अपील की, वहीं मौलाना यासूब अब्बास जो प्रवक्ता है आल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के, उन्होंने कहा कि सभी को फैसले का स्वागत करना चाहिए, इसके अलावा ऑल इंड‍ि‍या मुस्‍ल‍िम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्‍य और ऐशबाग ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली का कहना है कि अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की स्टडी होगी और फिर आगे देखेंगे.