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युवती को झांसा देकर दुष्कर्म के दोषी शिक्षक को दस साल की कैद

जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिकंद कुमार त्यागी ने दुष्कर्म के दोषी शिक्षक को 10 साल सश्रम कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

By Edited By: Published: Thu, 28 Feb 2019 05:54 PM (IST)Updated: Fri, 01 Mar 2019 08:32 PM (IST)
युवती को झांसा देकर दुष्कर्म के दोषी शिक्षक को दस साल की कैद
युवती को झांसा देकर दुष्कर्म के दोषी शिक्षक को दस साल की कैद

उत्तरकाशी, जेएनएन। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिकंद कुमार त्यागी ने दुष्कर्म के दोषी शिक्षक को 10 साल सश्रम कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। 

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शासकीय अधिवक्ता गंभीर सिंह चौहान ने बताया कि तीन जनवरी 2017 को कोतवाली उत्तरकाशी में मोरी ब्लॉक की एक गांव की युवती ने शिक्षक भीम सिंह रावत पुत्र स्व. बचन सिंह रावत निवासी नागझाला, पोस्ट गुंदियाटगांव, पुरोला के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 

युवती का कहना था कि मोरी ब्लॉक के राजकीय इंटर कॉलेज दोंणी में तैनात शिक्षक भीम सिंह रावत शादी का झांसा देकर उसके साथ तीन साल से दुष्कर्म करता रहा। जब युवती ने शिक्षक से शादी करने की बात कही तो वह इसके लिए इन्कार करने लगा। यही नहीं आरोपित शिक्षक ने उसे डराया धमकाया भी। 

इस पर युवती ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। 15 मार्च 2017 को कोतवाली पुलिस ने जिला न्यायालय में आरोपित शिक्षक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। जिला न्यायालय ने पांच गवाह व अन्य साक्ष्य दस्तावेजों के आधार पर आरोपित शिक्षक को दुष्कर्म और धमकी देने का दोषी पाया। 

इस पर न्यायालय ने दोषी शिक्षक को 10 साल का सश्रम कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड ने दिए जाने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। न्यायालय ने अर्थदंड की राशि से 50 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाने के भी आदेश दिए।

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