Move to Jagran APP

दुष्कर्मी को सात साल का कारावास

उत्तरकाशी : जिला सत्र एवं न्यायाधीश डीडी गैरोला ने बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने के दोषी को सात साल के

By JagranEdited By: Published: Tue, 05 Jun 2018 10:53 PM (IST)Updated: Tue, 05 Jun 2018 10:53 PM (IST)
दुष्कर्मी को सात साल का कारावास
दुष्कर्मी को सात साल का कारावास

उत्तरकाशी : जिला सत्र एवं न्यायाधीश डीडी गैरोला ने बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने के दोषी को सात साल के कठोर कारावास एवं 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

loksabha election banner

सहायक शासकीय अधिवक्ता गंभीर ¨सह चौहान ने बताया कि खालिफ पुत्र आयूब निवासी मंडी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश 2016 में सौरा गांव की सड़क पर काम करता था। जहां उसकी मुलाकात गांव की युवती से हुई। युवती को खालिफ ने अपना नाम संजय राणा बताया। 14 जुलाई 2016 को खालिफ युवती को बहला-फुसलाकर मुजफ्फरनगर ले गया। परिजनों की तहरीर पर युवती की गुमशुदगी थाना मनेरी में दर्ज की गई। पुलिस ने मोबाइल ट्रेस कर 23 जुलाई को युवती को कस्बा छापरा मुजफ्फरनगर से बरामद कर दिया, जबकि खालिफ फरार मिला। युवती के बयान व मेडिकल जांच से दुष्कर्म की पुष्टि हुई। थाना मनेरी में पीड़ित युवती के परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराई। इस पर पुलिस ने खालिफ को गिरफ्तार कर लिया।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.