आरोपित युवक को डेढ़ साल की सजा
उत्तरकाशी विशेष सत्र जिला न्यायाधीश सिंकद कुमार त्यागी की अदालत में गुरुवार को एनडीपीएस ए
उत्तरकाशी : विशेष सत्र जिला न्यायाधीश सिकंद कुमार त्यागी की अदालत में गुरुवार को एनडीपीएस एक्ट के एक आरोपित को डेढ़ वर्ष की सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता पूनम सिंह ने अभियोजन की ओर से आठ गवाह न्यायालय में पेश किए।
जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता पूनम सिंह ने बताया कि 25 अक्टूबर 2017 को रामलीला मैदान में सब्जी मंडी के समीप प्रदीप कुमार (23) पुत्र सूबे सिंह, चूहड़ माजरा, थाना, जिला कैथल, हरियाणा निवासी को थाना कोतवाली उत्तरकाशी पुलिस ने 5.900 किलोग्राम डोडा पोस्त पाउडर के साथ गिरफ्तार किया था। 10 मार्च 2018 को आरोपित के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। गुरुवार को न्यायालय में आरोपित को डेढ़ वर्ष का सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपित को तीन महीने अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। आरोपित को टिहरी जेल भेज दिया है। (संस)