दस लाख कैश और कार दहेज में न देने पर पत्नी को मारपीट कर घर से निकाला
गंगे बाबा रोड नई बस्ती निवासी आशिया पुत्री नाजिम रजा की शादी यासर अली पुत्र अजीम अहमद सिद्दीकी निवासी सिद्दीकी अल्लीखां काशीपुर के साथ नौ फरवरी 2019 को हुई थी। शादी के बाद से ही दहेज के लिए ससुराल के लोगों ने उसे पीटना शुरू कर दिया था।
जागरण संवाददाता, काशीपुर : दहेज में 10 लाख रुपये व कार टाटा नैक्सोन नहीं लाने पर ससुरालियों ने विवाहिता को मारपीट कर घर से निकाल दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी पति व सास के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज किया है।
गंगे बाबा रोड नई बस्ती निवासी आशिया पुत्री नाजिम रजा ने पुलिस को पत्र देकर कहा कि उसकी शादी यासर अली पुत्र अजीम अहमद सिद्दीकी निवासी सिद्दीकी मैरिज हाल के पीछे मो. अल्लीखां काशीपुर के साथ नौ फरवरी 2019 को हुई थी। शादी में उसके स्वजनों ने काफी सामान उपहार स्वरूप दिया था।
लेकिन शादी के बाद उसके पति यासर अली, सास नाहिद परवीन कुछ दिन के बाद ही उसे कम दहेज लाने का ताना मारने लगे। इसके साथ ही दहेज में टाटा नैक्सोन और 10 लाख रुपये की डिमांड करने लगे। 9 नवम्बर 2019 में एक आशिया ने बेटी को जन्म दिया। बेटी पैदा होने पर उसके पति यासर, सास नाहिद परवीन ने मारा पीटा और तलाक देने की धमकी देने लगे।
दहेज की मांग पूरी ना होने पर तलाक देकर दूसरी शादी करने की धमकी दी। 3 दिसम्बर 2019 को पुनः मारपीट कर दहेज की मांग को लेकर घर से निकाल दिया। आठ फरवरी 2020 को पुनः सास, पति अपने साथ यह कहकर ले गए कि अब परेशान नहीं करेंगे। कुछ दिन बाद उसने फिर मारपीट करनी शुरू कर दी।
31 जनवरी 2021 को पुनः दहेज की मांग की और मारपीट कर निकाल दिया। इसके बाद 31 जनवरी 2021 को बॉसफोड़ान चौकी पुलिस में शिकायत की। पांच अप्रैल 2022 को वह घर पर थी कि तभी किसी छोटी सी बात पर उसके पति व सास ने बुरी तरह मारपीट करके घर से निकाल दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पति व सास के खिलाफ धारा 498 ए, 323, 506 आईपीसी तथा दहेज अधिनियम के तहतमंगलवार को मुकदमा दर्ज कर लिया है।