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आरबीएम से लदी दो ट्रैक्टर-ट्राली पकड़ी, सीज

ाटीमा में मंगलवार को उपजिलाधिकारी निर्मला बिष्ट ने कुटरा गांव में छापामारी कर अवैध खान में दो वाहन सीज किए।

By JagranEdited By: Published: Wed, 21 Apr 2021 12:09 AM (IST)Updated: Wed, 21 Apr 2021 12:09 AM (IST)
आरबीएम से लदी दो ट्रैक्टर-ट्राली पकड़ी, सीज
आरबीएम से लदी दो ट्रैक्टर-ट्राली पकड़ी, सीज

जाटी, खटीमा: मंगलवार को उपजिलाधिकारी निर्मला बिष्ट ने कुटरा गांव में छापामारी कर अवैध आरबीएम से लदी दो ट्रैक्टर-ट्रालियों को पकड़ कर सीज कर दीं।

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मंगलवार को एसडीएम बिष्ट कुटरा गांव की ओर जा रही थीं। इसी दौरान उन्हें आरबीएम से लदी दो ट्रैक्टर-ट्रालियां सामने से आती दिखाई दी। इस पर उन्होंने रोककर चालकों से दस्तावेज मांगे तो नहीं दिखा पाए। ऐसे में दोनों वाहन सीज कर तहसील परिसर में लाकर खड़ा करा दिया। गोवंशीय पशु के मांस तस्करी के आरोपित की जमानत अर्जी खारिज

काशीपुर: प्रभारी सत्र न्यायाधीश रुद्रपुर रजनी शुक्ला की कोर्ट ने गोवंशीय पशु के मांस की तस्करी करने के आरोपित के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। किच्छा में ईदगाह के सामने रहने वाले मोहम्मद अली कुरेशी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर स्वयं को निर्दोष बताते हुए जमानत देने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 27 अक्टूबर 2020 को इंस्पेक्टर विनोद कुमार यादव, एसआई अम्बिराम आर्या सिपाहियों के साथ किच्छा क्षेत्र में गोवंशीय पशुओं की अवैध तस्करी को रोकने के लिए भ्रमण पर थे। इसी दौरान मुखबिर ने सूचना दी कि मोहम्मद अली के मकान में गोवंश रखा है। दबिश देने के दौरान एक व्यक्ति कमरे की दीवार कूदकर भाग गया। जबकि दूसरे आरोपित को कमरे में पकड़ लिया गया। कमरे में फर्श पर लगभग 50 किलोग्राम गोवंशीय मांस और मांस काटने के औजार बरामद हुए। पूछताछ में आरोपित ने अपना नाम खालिद कुरैशी पुत्र यासीन बताया। जबकि आरोपित मोहम्मद अली कुरेशी मौके से फरार हो गया था। अभियोजन पक्ष और आरोपित के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने मोहम्मद अली कुरैशी के जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।


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