चेक बाउंस में तीन माह की सजा व 3.10 लाख का जुर्माना, सिविल जज जूनियर डिवीजन कोर्ट ने सुनाया फैसला
रुद्रपुर में चेक बाउंस मामले में अदालत ने सिंह कॉलोनी के एक व्यक्ति को तीन महीने की जेल और 3.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। इंदिरा कॉलोनी के पंकज प्रजापति ने प्रेम पाल पर आरोप लगाया था कि उसने कारोबार के लिए उधार लिए पैसे वापस नहीं किए और दिया गया चेक बाउंस हो गया। अदालत ने प्रेम पाल को दोषी पाया और सजा सुनाई।

सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालत ने सुनाया फैसला। प्रतीकात्मक
जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। सिविल जज जूनियर डिवीजन रिजवान अंसारी की अदालत ने चेक बाउंस में सिंह कालोनी निवासी व्यक्ति को तीन माह की कारावास और 3.10 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माने के तीन लाख रुपये पीड़ित को प्रतिकर के रूप में अदा करना होगा। जबकि 10 हजार रुपये राज्य के पक्ष में जमा होगी।
अधिवक्ता राहुल प्रजापति ने बताया कि इंदिरा कालोनी निवासी पंकज प्रजापति ने दायर याचिका में कहा था कि सिंह कालोनी निवासी प्रेम पाल से उसकी जान पहचान थी। नवंबर 2021 को प्रेम पाल ने कारोबार में आवश्यकता बताते हुए उससे 3.23 लाख रुपये उधार लिए। साथ ही धनराशि जल्द वापस करने का आश्वासन भी दिया था। कुछ माह बाद जब उसने रुपये मांगे तो उसे 22774 रुपये दिए गए।
शेष धनराशि देने के लिए आनाकानी करते हुए कुछ समय मांगा। दबाव बनाने पर उसने 15 सितंबर 2022 को तीन लाख रुपये का चेक दिया लेकिन वह बाउंस हो गया। मामला सिविल जज जूनियर डिवीजन रिजवान अंसारी की अदालत में चला। अदालत ने दोनों पक्षों की जिरह सुनी और चेक बाउंस में प्रेम पाल को तीन माह का कारावास व 3.10 लाख का अर्थदंड देने की सजा सुनाई।

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