उत्तराखंड में शर्मनाक कांड: चार साल की बच्ची से छह वर्ष के बालक ने किया दुष्कर्म का प्रयास, खुली विकृत समाज की पोल
Six Year Old Boy Molest Girl उत्तराखंड के सितारगंज में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है जहां एक छह साल के लड़के ने स्कूल परिसर में चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। इस घटना ने समाज की विकृत मानसिकता को उजागर कर दिया है। आरोपी लड़के के अलावा दो अन्य लड़के भी इस कृत्य में शामिल थे जिनकी उम्र क्रमशः 10 और 11 साल है।
जागरण संवाददाता, सितारगंज । Six Year Old Boy Molest Girl: छह वर्ष की आयु का बालक ठीक से बोल भी नहीं पाता है। उसके दोनों जबड़ों में कुल जमा 20 दूध के दांत गिरने प्रारंभ होते हैं। यह वह अवस्था होती है, जब बालक का शरीर व मन दोनों अविकसित होता है।
इस उम्र में तो वह लिंग भेद भी नहीं कर पाता है। लेकिन सितारगंज में चार वर्षीय बच्ची के साथ स्कूल परिसर में दुष्कर्म के प्रयास में पकड़े गए तीन बालकों में से एक की उम्र छह वर्ष है। अन्य दो बालक भी मात्र 10 व 11 वर्ष के हैं।
इन तीनों बालकों के विरुद्ध किशोर अधिनियम में की जा रही कार्रवाई तो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आती है। किंतु सोचनीय यह है कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है। वे कौन से कारक रहे होंगे, जिनसे शैशव अवस्था में ही विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होकर वे आपराधिक कृत्य कर बैठे।
इससे यह भी सिद्ध होता है कि परिवार के साथ ही समाज निर्माण की दिशा में भी गंभीरता के साथ चिंतन-मनन नहीं किया जा रहा है। विकृत होते जा रहे समाजिक सोच की पोल भी इस घटना ने खोल दी है।
एसएसपी ने कहा, प्रकरण दुखद व गंभीर
एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने मंगलवार को कोतवाली में प्रकरण का पर्दाफाश किया। उन्होंने बताया कि सोमवार को गांव की महिला ने तहरीर देकर पुलिस को बताया था कि उसकी चार वर्षीय पुत्री के साथ गांव के ही स्कूल में कक्षा एक, दो और पांच में पढ़ने वाले तीन छात्रों ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया।
पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर पीड़ित बालिका का बयान लिया। बालिका के गुप्तांगों से छेड़छाड़ किए जाने की पुष्टि होने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया।
एसएसपी ने कहा कि यौन अपराध की पुष्टि होने पर तीनों बालकों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 70(2) और पास्को के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर आरोपित छह वर्षीय, 10 वर्षीय और 11 वर्षीय बालकों को बाल कल्याण पुलिस अधिकारी ने उनके स्वजन के साथ संरक्षण में लिया है।
एसएसपी के अनुसार शीघ्र तीनों आरोपितों को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद बोर्ड के निर्णय के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इधर, इस घटना की सूचना मिलने पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य सुमन राय ने पीड़िता के घर जाकर मामले की जानकारी ली। उन्होंने पीड़िता और उसके स्वजन को हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिलाया।