पत्नी की हत्या में पति को उम्र कैद की सजा
-पति ने हत्या कर दफना दिया था -एसडीएम के आदेश कब्र से शव निकालकर कराया गया था पोस्टमाट
-पति ने हत्या कर दफना दिया था
-एसडीएम के आदेश कब्र से शव निकालकर कराया गया था पोस्टमार्टम
जासं, काशीपुर : अदालत ने पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीन वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई है।
मोहल्ला कानूनगोयान काशीपुर निवासी अफजल पुत्र मो. नसीम ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बहन शाहिन परवीन का निकाह 12 साल पहले मोहल्ला अल्ली खां निवासी हासिम उर्फ भूरा के साथ हुआ था। हासिम तीन जुलाई 2017 की रात बहन की हत्या कर दी और चार जुलाई को दफन कर दिया। शक होने पर तत्कालीन एसडीएम से कब्र से शव निकलवाकर पोस्टमार्टम कराने की मांग की थी। एसडीएम के आदेश पर कब्र से शव निकलवाकर पोस्टमार्टम कराया तो जांच में जहर से मौत होने की बात सामने आई थी। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। मामला जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रीतू शर्मा की अदालत में चला। अदालत ने गुरुवार को मामले में दोनों पक्षों के बयान सुनने के बाद आरोपित हासिम को उम्र कैद की सजा और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही धारा 201 आइपीसी के तहत तीन वर्ष व पांच हजार रुपये की जुर्माने की सजा सुनाई।
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