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न्यू इंडिया एशयोरेंस को 51 लाख भुगतान का आदेश

फौजी की मौत के मामले में न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने बीमा कंपनी को प्रतिकर देने के निर्देश दिए हैं।

By JagranEdited By: Published: Wed, 05 Dec 2018 06:51 PM (IST)Updated: Wed, 05 Dec 2018 06:51 PM (IST)
न्यू इंडिया एशयोरेंस को 51 लाख भुगतान का आदेश
न्यू इंडिया एशयोरेंस को 51 लाख भुगतान का आदेश

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर : फौजी की मौत के मामले में न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने बीमा कंपनी को 51 लाख रुपये प्रतिकर अदा करने के आदेश पारित किए हैं। मार्ग दुर्घटना में फौजी की मौत हो गई थी।

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असम राइफल्स की 37 बटालियन में कार्यरत ग्राम श्रीपुर विचवा थाना खटीमा निवासी गोविंद ¨सह भंडारी पुत्र प्रेम ¨सह भंडारी अवकाश पर घर आए थे। 14 फरवरी 2012 की शाम वह भुवन चंद भट्ट के साथ बाइक से खटीमा जा रहे थे। रास्ते पर बगिया घाट के पास देवेंद्र कापड़ी के मिलने पर उनसे सड़क किनारे खडे़ हो बात करने लगे। इसी दौरान तेजी से आ रहे ट्रैक्टर ने उनको टक्कर मार दी, जिसमें गोविंद की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि भुवन भट्ट व देवेंद्र कापड़ी घायल हो गए थे। उनकी बाईक भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। मृतक के परिजनों ने वरिष्ठ अधिवक्ता अनुकूल शर्मा के माध्यम से क्लेम का मुकदमा कायम किया था। उन्होंने दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, वीना लांबा व मौहम्मद यासीन को पार्टी बनाया। मामले की सुनवायी मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल/अपर जिला जज द्वितीय चंद्रमणि राय की अदालत में हुई। एडवोकेट अनुकूल शर्मा ने ठोस साक्ष्य रख 65 लाख के क्लेम की मांग की। गवाहों व तथ्यों का परीक्षण करने के बाद न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने दि न्यू इण्डिया एश्योरेंस क.लि. को 51 लाख 31 हजार 376 रुपये प्रतिकर अदा करने के आदेश पारित किए। कहा कि इसमें से 5-5 लाख रुपये मृतक के माता-पिता को मिलेंगे। 10- 10 लाख की एफडीआर दोनों नाबालिग बच्चों के नाम बनेगी व 21 लाख 31 हजार 376 रुपये मृतक की पत्नी श्रीमती इंदु भंडारी को मिलेगे।


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