Move to Jagran APP

बीमा कंपनी को 22.12 लाख मुआवजा देने का आदेश

संवाद सहयोगी काशीपुर न्यायालय ने बीमा कंपनी को सड़क दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के परिज

By JagranEdited By: Published: Thu, 26 Sep 2019 11:24 PM (IST)Updated: Fri, 27 Sep 2019 06:34 AM (IST)
बीमा कंपनी को 22.12 लाख मुआवजा देने का आदेश
बीमा कंपनी को 22.12 लाख मुआवजा देने का आदेश

संवाद सहयोगी, काशीपुर : न्यायालय ने बीमा कंपनी को सड़क दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के परिजनों को 22 लाख 12 हजार रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं।

loksabha election banner

10 जनवरी 2018 की रात करीब नौ बजे ग्राम बन्नाखेड़ा निवासी दीपक कुमार पुत्र दूलीराम सैनी बाइक संख्या यूके18ई-8221 से बन्नाखेड़ा से दवाई लेकर घर जा रहा था। बन्नाखेड़ा पुलिस चौकी के पास विपरीत दिशा से आ रहे ट्रैक्टर संख्या यूके06यू-0980 के चालक ने लापरवाही से ट्रैक्टर गलत साइड में लाकर दीपक की बाइक में जबरदस्त टक्कर मार दी। जिससे दीपक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के पिता ने बन्नाखेड़ा चौकी में ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मृतक की पत्नी राजवती की ओर से अधिवक्ता अब्दुल सलीम एडवोकेट और अफसर अली खान एडवोकेट ने एमएसीटी, द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश की अदालत में मोटर दुघर्टना दावा की याचिका दायर की थी। 20 सितंबर को एमएसीटी, द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश ओमकुमार की अदालत ने यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंश कंपनी को मृतक दीपक के परिजनों को कुल 22 लाख 12 हजार रुपये अदा करने के आदेश जारी किए हैं। जिसमें से मृतक की पत्नी राजवती को सात लाख 12 हजार, मृतक के पुत्र यश और पुत्री भूमिका को शिक्षा व पालन पोषण के लिए प्रत्येक को छह-छह लाख रुपये और मृतक के पिता व याची को डेढ़-डेढ़ लाख रुपये देने के आदेश दिए हैं। बीमा कंपनी को आदेशित किया कि वह उक्त प्रतिकर की राशि को इस अधिनिर्णय की तिथि से एक माह के भीतर 7.5 प्रतिशत वाíषक ब्याज की दर से याचीगण को अदा करें।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.