मारपीट मामले में पुलिस को केस दर्ज करने के आदेश
जासं, काशीपुर: कोर्ट ने घर में घुसकर मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामले में पुलिस
जासं, काशीपुर: कोर्ट ने घर में घुसकर मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामले में पुलिस को केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
ग्राम बघेलेवाला निवासी आरती देवी पत्नी विजय पाल ¨सह ने आइटीआइ थाने में तहरीर देकर कहा था कि 17 अगस्त 2018 को गांव के ही मौखी व जोगेंदर पुत्रगण कृपाल ¨सह, प्रियंका पत्नी जोगेंदर, मिथलेश पत्नी मौखी ने घर में घुसकर गाली गलौज की। मारपीट करने लगे और उसके साथ मौखी व जोगेंदर ने अश्लील हरकतें की। विरोध करने पर आरोपितों ने जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद एसएसपी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर उसने अधिवक्ता देवेंद्र कुमार पाल के जरिये सात सितंबर को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। अदालत ने सोमवार को आरोपित मौखी, जोगेंदर, प्रियंका व मिशलेश के खिलाफ पुलिस को को धारा 452, 323, 352, 504, 506 के तहत केस दर्ज करने के लिए पुलिस को आदेश दिया है।