दस से कम श्रमिक वाली दुकानों का नहीं होगा चालान
संवाद सहयोगी खटीमा श्रम प्रवर्तन अधिकारी अब साप्ताहिक बंदी के दिन खुली उन दुकानों का चालान
संवाद सहयोगी, खटीमा : श्रम प्रवर्तन अधिकारी अब साप्ताहिक बंदी के दिन खुली उन दुकानों का चालान नहीं कर सकेंगे, जहां 10 से कम श्रमिक काम करते हैं। इससे अधिक श्रमिक वाली दुकानों का ही चालान किया जा सकेगा। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी में इस बात का खुलासा हुआ है। साप्ताहिक बंदी को लेकर व्यापारियों व श्रम प्रवर्तन विभाग के बीच अक्सर तनातनी होती रहती है। विभाग समय-समय पर बंदी के दिन छापेमार कार्रवाई करता रहता है। बंदी के बावजूद खुली मिलने वाली दुकानों के चालान भी होते रहे हैं। इस बीच नगर के वार्ड 14 तिलकनगर प्रेम टॉकीज के पीछे रहने वाले व्यापारी संतोष मेहरोत्रा ने 5 मार्च को विभाग के लोक सूचना अधिकारी श्रम प्रवर्तन अधिकारी रुद्रपुर को डाक के माध्यम से पत्र भेजकर सूचना मांगी थी। जिसमें उन्होंने साप्ताहिक बंदी को लेकर उत्तराखंड शासन द्वारा जारी किए गए गजट नोटिफिकेशन की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था।
इस पर विभाग के लोक सूचना अधिकारी एके पुरोहित की ओर से जानकारी दी गई कि नय नियमों के अनुसार अब साप्ताहिक बंदी के दिन दुकान खोलने पर केवल 10 या उससे अधिक श्रमिकों वाली दुकानों का ही श्रम प्रवर्तन अधिकारी चालान कर सकेंगे। 10 से कम श्रमिकों वाली दुकानें चालान के दायरे में नहीं आएंगी।