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शादी का झांसा देकर बनाया शारीरिक संबंध, केस दर्ज

जासं काशीपुर शादी का झांसा देकर युवक पर शारीरिक बनाने का आरोप लगाया गया है। युवक

By JagranEdited By: Published: Mon, 03 Jun 2019 11:35 PM (IST)Updated: Tue, 04 Jun 2019 06:36 AM (IST)
शादी का झांसा देकर बनाया शारीरिक संबंध, केस दर्ज
शादी का झांसा देकर बनाया शारीरिक संबंध, केस दर्ज

जासं, काशीपुर : शादी का झांसा देकर युवक पर शारीरिक बनाने का आरोप लगाया गया है। युवक के परिवार के सदस्यों ने उससे सोने की अंगूठी व पांच लाख रुपये ले लिए। जिसके बाद वह उसके साथ उत्पीड़न करने लगे। युवक के भाई ने भी युवती के कमरे में घुसकर जबरदस्ती करने की कोशिश की, विरोध जताने पर आरोपित परिजनों ने उसके साथ मारपीट कर निकाल दिया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने परिवार के पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। 31वीं वाहिनी पीएसी रुद्रपुर में तैनात युवती ने कोतवाली पुलिस को दी तहरीर में कहा कि काशीपुर क्षेत्र के मोहल्ला सुभाष नगर वार्ड नंबर-15 निवासी रोहित चौहान पुत्र मोती सिंह तीन जून 2018 को उसके पुराने घर सितारगंज में परिवार की रजामंदी से शादी के लिए हाथ मांगने आया था। रिश्ता तय होने के बाद रोहित ने शादी का झांसा देकर उसे सितारगंज पुराने घर से काशीपुर सुभाषनगर शिफ्ट करा दिया। करीब दो माह तक रोहित ने बिना शादी के उसे पत्नी के तौर पर रखकर शारीरिक शोषण करता रहा। इस बीच रोहित की मां रानी देवी, बहन प्रीति चौहान, बहनोई देवेंद्र चौहान व भाई मोहित चौहान ने सोने की अंगूठी व पांच लाख रुपये अपने पास रख लिए। आरोप है कि अंगूठी व नगदी लेने के बाद उन लोगों ने अमानवीय उत्पीड़न शुरू कर दिया। पीड़िता ने बताया कि इस दौरान रोहित का छोटा भाई मोहित चौहान रात में उसके कमरे में घुस आया। तथा जबरदस्ती करने की कोशिश की। शिकायत करने पर उसके साथ मारपीट कर डराया धमकाया गया तथा मुंह न खोलने की हिदायत दी। इसके बाद शादी से इंकार कर दिया और मारपीट कर घर से निकाल दिया। उसके पास रखे 40 हजार रुपये भी छीन लिए। पीड़िता के पिता ने रोहित व उसके परिजनों से बात की और अप्रैल में शादी करने का आश्वासन देकर अपने घर के बराबर में आठ माह तक किराए पर रखा। आरोप है कि इस बीच भी वह शादी का झांसा देकर इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाता रहा। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रोहित चौहान पुत्र मोती सिंह, रोहित की मां रानी देवी, बहन प्रीति चौहान, बहनोई देवेंद्र चौहान व भाई मोहित चौहान के खिलाफ धारा 376, 323, 506 आइपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच महिला एसआइ सुप्रिया नेगी को सौंपी है।

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