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सीएम का ऐलान, नाबालिग से दुष्कर्म के दोषियों को फांसी के लिए बनेगा कानून

उधमसिंह नगर के काशीपुर में प्रेसवार्ता में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म के मामले में फांसी का कानून बनेगा।

By Sunil NegiEdited By: Published: Thu, 12 Jul 2018 07:20 PM (IST)Updated: Sat, 14 Jul 2018 05:13 PM (IST)
सीएम का ऐलान, नाबालिग से दुष्कर्म के दोषियों को फांसी के लिए बनेगा कानून
सीएम का ऐलान, नाबालिग से दुष्कर्म के दोषियों को फांसी के लिए बनेगा कानून

काशीपुर, उधमसिंह नगर [जेएनएन]: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म के मामले में फांसी का कानून बनेगा। इसके लिए अगले विधानसभा सत्र में प्रस्ताव लाएगा, जिससे आरोपितों को सजा मिल सके। साथ ही अन्य कोई ऐसा इस तरह का दुष्कर्म काम करने का साहस न कर सके।

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मुख्यमंत्री रावत ने भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के बाद गुरुवार को पत्रकारों को बताया कि सरकार के किए गए कार्यों के बारे में कार्यकर्ताओं से अच्छा फीडबैक मिला है। भविष्य में आने वाली चुनौतियों से निपटने व तय किए गए कार्यक्रमों को पूरा करने की रणनीति तय की गई है।

सरकार के कामकाज से कार्यकर्ता ने खुशी जाहिर की है। भ्रष्टाचार मुक्त, सबका विकास की जा रही है। उन्‍होंने कहा कि थराली विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की जीत हुई थी। जिला पंचायत के रिक्त पांच सीटों में चार पर भाजपा की जीत हुई थी। सहकारिता चुनाव होने वाला है। इसके लिए कार्यकर्ताओं को अभी से एकजुट होने को कहा गया है।

एक सवाल के जवाब में सीएम ने कहा कि घोटाला घोटाला होता है, हमारे समय भी घोटाले हो सकते है। किसी ने भ्रष्टाचार किया तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि कोई जांच में सामने आएगा तो कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। 

सीएम ने बताया कि देश का उत्तराखंड पहला राज्य है, जहां पर आयुष्मान भारत योजना में 26 लाख लोग लाभांवित होंगे। इसमें देश के किसी भी अस्पताल में इलाज कराने वालों को पांच लाख रुपये तक सरकार खर्च करेगी। इस मौके पर शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक, भाजपा जिलाध्यक्ष शिव अरोरा मौजूद थे। 

वहीं, इस संबंध में वित्‍त एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत ने बताया कि आइपीसी में किसी भी तरह का बदलाव केंद्र सरकार के स्‍तर से ही किया जा सकता है। यह समवर्ती सूची का मामला है। इसलिए राज्‍य विधानसभा नाबालिग बालिकाओं से दुष्‍कर्म के मामलों में फांसी की सजा के प्रावधान के लिए विधानसभा से विधेयक पारित कर राष्‍ट्रपति को मंजूरी के लिए भेजेगी। 

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