Move to Jagran APP

बीमा कंपनी को देनी होगी जेसीबी की पूरी कीमत

उपभोक्ता फोरम ने जसपुर के जेसीबी मालिक को राहत दी है। इंश्योरेंस कंपनी को जेसीबी की पूरी कीमत देने के आदेश दिए हैं। संवाद सहयोगी, रुद्रपुर : उपभोक्ता फोरम ने मंगलवार को जसपुर के एक जेसीबी मशीन मालिक को

By JagranEdited By: Published: Thu, 18 Oct 2018 12:01 AM (IST)Updated: Thu, 18 Oct 2018 12:01 AM (IST)
बीमा कंपनी को देनी होगी जेसीबी की पूरी कीमत
बीमा कंपनी को देनी होगी जेसीबी की पूरी कीमत

संवाद सहयोगी, रुद्रपुर : उपभोक्ता फोरम ने मंगलवार को जसपुर के एक जेसीबी मशीन मालिक को राहत भरी सांस लेने का मौका दिया है। उसकी तीन साल पहले शॉट सर्किट के चलते जल चुकी जेसीबी का बीमा क्लेम नहीं दे रही ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी को सवादस लाख रुपए का मुआवजा मय व्याज के अदा करने को आदेशित किया है। जसपुर निवासी गुलशेर अली पुत्र नन्हें ने 2010 में अपनी आजीविका चलाने के लिए जेसीबी मशीन खरीदी थी, वह इसकी बीमा लगतार ओरियंटल इंश्योंरेंस की शाखा काशीपुर से कराता आ रहा था। तीन सितंबर 2014 को भी उसने नए सत्र के लिए एक साल का बीमा कराया। इसी दौरान चालक द्वारा मशीन को पेट्रोल पंप पर ले जाते वक्त मशीन की वाय¨रग में शॉट सर्किट होने से आग लग गयी। बीमा कंपनी को सूचना देने पर कंपनी के सर्वेयर ने मुआयना कर क्लेम भी तय कर दिया। पर इसके भुगतान के लिए जब गुलशेर ने दावा किया तो कंपनी ने भुगतान देने से मना कर दिया। कई बार नोटिस भेजने के बाद भी जब सुनवाई नहीं हुई तो मामला उपभोक्ता फोरम में दाखिल किया गया। लंबी सुनवाई के बाद 16 अक्टूबर मंगलवार को जिला उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष आर डी पालीवाल ने इस संबध में अपना फैसला सुना बीमा कंपनी को आदेशित किया है कि वह मुकदमा दर्ज होने की अवधि से अब तक सात प्रतिशत ब्याज शामिल कर मशीन की कीमत 1030815 रुपये, आर्थिक क्षति 50 हजार व पांच हजार का वाद शुल्क का भुगतान जेसीबी मशीन मालिक को करें।

loksabha election banner

Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.