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ई-वे बिल पर पांच लाख का जुर्माना

जागरण संवाददाता रुद्रपुर एक्सपायर ई-वे बिल के जरिए माल का परिवहन करने के कई मामले पक

By JagranEdited By: Published: Wed, 21 Aug 2019 11:57 PM (IST)Updated: Wed, 21 Aug 2019 11:57 PM (IST)
ई-वे बिल पर पांच लाख का जुर्माना
ई-वे बिल पर पांच लाख का जुर्माना

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर : एक्सपायर ई-वे बिल के जरिए माल का परिवहन करने के कई मामले पकड़ में आ रहे हैं। जीएसटी सचल दल की टीम ने दिल्ली से टायर लेकर आ रहे वाहन को चेक किया तो ई-वे बिल काफी पुराना पाया गया। एक्सपायर ई-वे बिल पर फर्म व ट्रांसपोर्ट कंपनी से पांच लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना वसूल किया गया।

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विभिन्न वस्तुओं की खरीद फरोख्त के मामले में 50 हजार से अधिक मूल्य का सामान होने पर ई-वे बिल आवश्यक है। राज्य कर विभाग की सख्ती पर ट्रांसपोर्टर ई-वे बिल का प्रयोग तो कर रहे हैं, लेकिन कर चोरी के इरादे से वह झांसा देने की कोशिश कर रहे हैं। जिसमें आए दिन एक्सपायर ई-वे बिल के मामले पकड़ में आ रहे हैं। मोबाइल टीम के सहायक आयुक्त आशीष ठाकुर ने बताया कि वाहन संख्या यूके 06 ए 7392 में दिल्ली से अपोलो कंपनी का टायर रुद्रपुर लाया जा रहा था। कागजात की जांच में पाया गया कि ई-वे बिल काफी पुराना व एक्सपायर है। इसके बाद वाहन को राज्य कर चौकी लाया गया, जहां जांच में करीब नौ लाख रुपये का टायर पाया गया। इसके बाद ट्रांसपोर्टर व ओनर पर 28 प्रतिशत जीएसटी व 28 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया।

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इनवाइस का नंबर मिसमैच

रुद्रपुर : मुजफ्फर नगर से किच्छा रोड पर 17 टन पेपर रोल ले जा रहे ट्रक वाहन में इनवाइस व रशीद नंबर मिसमैच पाया गया। जीएसटी मोबाइल टीम ट्रक वाहन संख्या यूपी 12 टी 3222 को चौकी ले आई। जिसमें ट्रांसपोर्टर व ऑनर को जानकारी दी गई है। सहायक आयुक्त आशीष ठाकुर ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

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बगैर ई-वे बिल के मामलों के साथ ही एक्सपायर ई-वे बिल के मामले भी पकड़ में आ रहे हैं। टायर ले जा रहे वाहन पर जुर्माना लगाया गया है।

- आशीष ठाकुर, सहायक आयुक्त, राज्य कर, रुद्रपुर जोन


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