चेक बाउंस में ढाबा संचालक को छह माह की सजा
कोर्ट ने चेक बाउंस के मामले में आरोपित ढाबा संचालक को छह माह के साधारण कारावास व 1.82 लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
संवाद सहयोगी, काशीपुर : कोर्ट ने चेक बाउंस के मामले में आरोपित ढाबा संचालक को छह माह के साधारण कारावास व 1.82 लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
काशीपुर शुगर मिल के रिटायर कर्मी कटोराताल निवासी ब्रह्माप्रकाश शर्मा ने अपने अधिवक्ता धमेंद्र तुली के माध्यम से सिविल जज जूनियर डिवीजन काशीपुर की अदालत में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि काशीपुर के केवीएस फैक्ट्री के पास ढाबा संचालक सुरेश चंद्र वर्मा पुत्र रामफूल वर्मा से उनके घनिष्ठ संबंध थे। 2014 में प्रतिवादी ने अपनी पुत्री की शादी के लिए उनसे 1.80 लाख रुपये उधार लिए थे। तकादा करने पर प्रतिवादी ने एक मई 2017 को बैंक आफ बड़ौदा की मुख्य शाखा का चेक दिया था। जिसे वादी ने 20 जून 2017 को माता मंदिर रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक में अपने खाते में लगा दिया था जो खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण बाउंस हो गया। उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रतिवादी को 15 जुलाई को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजा। जिसका कोई जबाव नहीं मिला। गुरुवार को इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल जज जूनियर डिवीजन मीनाक्षी दूबे ने आरोपित सुरेश चंद्र वर्मा को धारा 138 के अंतर्गत छह माह की साधारण कारावास तथा 1.82 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपित जुर्माने की राशि में से 1.81 लाख रुपये परिवादी को प्रतिकर के रूप में नियमानुसार अदा करेगा। शेष जुर्माने की एक हजार रुपये की धनराशि राजकोष में जमा कराएगा।