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कोर्ट ने मृतक की पत्नी को 5.78 लाख मुआवजा देने का दिया आदेश

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश काशीपुर ने सड़क दुर्घटना में मरने वाले की पत्‍‌नी को मुआवजा देने का बीमा कंपनी को दिया आदेश।

By JagranEdited By: Published: Mon, 28 Dec 2020 11:49 PM (IST)Updated: Mon, 28 Dec 2020 11:49 PM (IST)
कोर्ट ने मृतक की पत्नी को 5.78 लाख मुआवजा देने का दिया आदेश
कोर्ट ने मृतक की पत्नी को 5.78 लाख मुआवजा देने का दिया आदेश

जागरण संवाददाता, काशीपुर: प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश काशीपुर ने सड़क दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति की पत्नी समेत अन्य परिजनों को बतौर मुआवजा पांच लाख 78 हजार रुपये भुगतान करने का आदेश न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को दिया है। पत्नी ने मुआवजे का वाद कोर्ट में दायर किया था।

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मुरादाबाद जिले के ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र के गांव फैजुल्लागंज निवासी गंगा देई ने ठाकुरद्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि सात जुलाई 2018 उसके पति विक्रम सिंह ठाकुरद्वारा में नईम अहमद की आरा मशीन पर रात में चौकीदारी कर रहे थे। इसी दौरान एक ट्रक लकड़ी लेकर आया। उस समय विक्रम सिंह आरा मशीन पर खड़े होकर चौकीदारी कर रहे थे। रात में करीब 11 बजे चालक ने बिना इंडिकेटर व हार्न दिए ट्रक को बैक कर दिया। ट्रक के पीछे खड़ा विक्रम उसके नीचे आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पत्नी ने मुआवजे के लिए जिला जज ऊधमसिंह नगर की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया। सुनवाई के लिए मामला अपर जिला जज काशीपुर ओम कुमार की अदालत में भेजा गया। मृतक के परिजनों की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता कैलाश चंद्र प्रजापति ने न्यायालय में मृतक पत्नी गंगा देई, चश्मदीद गवाह चरण सिंह की गवाही करवाई। न्यायालय को बताया कि इस घटना में सारी गलती ट्रक चालक की थी। अधिवक्ता प्रजापति के तर्कों और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने ट्रक की बीमा कंपनी न्यू इंडिया इंश्योरेंस को आदेश दिया कि वह मृतक के परिजनों को पांच लाख 78 हजार रुपये साढ़े सात प्रतिशत ब्याज की दर से भुगतान करे।


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