बीमा कंपनी को देंगे होंगे साढ़े आठ लाख
जागरण संवाददाता, रुद्रपुर : जिला उपभोक्ता फोरम ने भूकंप से क्षतिग्रस्त भवन का क्लेम न देने पर ब
जागरण संवाददाता, रुद्रपुर : जिला उपभोक्ता फोरम ने भूकंप से क्षतिग्रस्त भवन का क्लेम न देने पर बीमा कंपनी को 8.41 लाख रुपये भुगतान करने आदेश दिया है। इसमें आर्थिक क्षतिपूर्ति और परिवाद व्यय भी शामिल है।
जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष आरडी पालीवाल, सदस्य सबाहत हुसैन ने बताया कि सितारगंज के रम्पुरा वार्ड नंबर आठ निवासी शगुफ्ता बेगम पत्नी मोहम्मद असलम ने 11 दिसंबर 2017 में वाद दायर किया था। बताया कि वर्ष 2016 में उसने अल्मोड़ा अर्बन बैंक की सितारगंज शाखा से लोन लेकर मकान बनाया था। निर्माण के बाद उसने मकान का बीमा भूकंप और अग्नि से क्षतिपूर्ति के लिए दुर्गा सिटी सेंटर हल्द्वानी स्थित फ्यूचर जनरल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में कराया था। 16 फरवरी 2017 की रात भूकंप के चलते उसका मकान क्षतिग्रस्त हो गया था। इसकी सूचना बैंक को भी दी। बीमा कंपनी की ओर से सर्वेयर भेजा गया था। रिपोर्ट में मकान रहने योग्य नहीं था। बावजूद इसके कंपनी ने क्लेम नहीं दिया। इस पर शगुफ्ता बेगम ने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया था। इधर, जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को भवन मरम्मत के लिए 7,26667 रुपये, मानसिक और आर्थिक क्षतिपूर्ति के लिए एक लाख रुपये और वाद व्यय के लिए 15 हजार रुपये भुगतान के निर्देश दिए।