अशोक हत्याकांड की दोबारा होगी विवेचना
सुभाषनगर निवासी अशोक हत्याकांड की दोबारा विवेचना की जाएगी।
जागरण संवाददाता, काशीपुर : सुभाषनगर निवासी अशोक हत्याकांड की दोबारा विवेचना की जाएगी। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पुलिस द्वारा लगाई गई अंतिम रिपोर्ट की सुनवाई के बाद इसे खारिज कर दिया। साथ ही मामले की दोबारा विवेचना के आदेश दिए हैं।
28 मार्च 2018 को बैलजूड़ी मोड के पास ढेला नदी से कुंडा थाना पुलिस को एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था। मृतक की शिनाख्त सुभाषनगर कॉलोनी निवासी अशोक शर्मा (45) पुत्र लक्ष्मी प्रसाद शर्मा के रूप में हुई थी। मृतक के पुत्र की तहरीर पर कुंडा थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था। 31 मई 2018 को विवेचना अधिकारी ने इस मामले में अंतिम रिपोर्ट लगा दी थी। इसमें वादी ने अपने अधिवक्ता रहमत अली खां के माध्यम से अदालत में प्रार्थना-पत्र देकर पुलिस द्वारा लगाई गई फाइल रिपोर्ट में आपत्ति जताई थी। एफआर में गवाह के बयानों में मौत से पहले अत्यधिक शराब के सेवन करने की बात की गई थी। जबकि वादी पक्ष ने मौत का कारण सिर में चोट लगना बताया। जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मृतक द्वारा शराब का सेवन न करने की पुष्टि हुई। एफआर लगने तक पुलिस को मृतक की बिसरा रिपोर्ट उपलब्ध नहीं हुई थी। वादी पक्ष की दलीलों से सहमत होने के बाद जसपुर न्यायिक मजिस्ट्रेट चंद्र प्रकाश ने अशोक हत्याकांड में पुलिस द्वारा लगाई गई अंतिम रिपोर्ट को खारिज कर पुनर्विवेचना के आदेश दिए हैं।