चालान कम वसूला तो दारोगा पर होगी कार्रवाई
जागरण संवाददाता, रुद्रपुर : धारा 179 और 184 एमवी एक्ट में अब पुलिस 500 और 1000 रुपये का जुर्माना व
जागरण संवाददाता, रुद्रपुर :
धारा 179 और 184 एमवी एक्ट में अब पुलिस 500 और 1000 रुपये का जुर्माना वसूलेगी। इससे कम जुर्माना वसूलने वाले दारोगा पर विभागीय कार्रवाई हो सकती है। अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था ने इस बाबत निर्देश जारी किए हैं।
बता दें कि हर दिन जिले में सिविल पुलिस, यातायात और सीपीयू ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले 400 से अधिक वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई कर 50 हजार रुपये से अधिक का जुर्माना वसूलती है। इसमें धारा 179 एमवी एक्ट में पूर्व में पुलिस 100 रुपये और धारा 184 में 500 रुपये का जुर्माना वसूलती थी। अब उप निरीक्षकों को नए दरों से जुर्माना वसूलना होगा। शासन से निर्धारित शुल्क से कम जुर्माना वसूलने वाले दारोगा पर विभागीय कार्रवाई हो सकती है। इस मामले में अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने धारा 179 एमवी एक्ट में 500 और धारा 184 एमवी एक्ट में 1000 रुपये का जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि इससे कम जुर्माना वसूलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई होगी। वर्जन:::
पीएचक्यू के आदेश पर पुलिस अधिकारियों को नए दर से जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए जिले के 19 थाने और 34 चौकी में तैनात निरीक्षक और उप निरीक्षक से पत्राचार किया गया है।
-कमलेश उपाध्याय, एसपी क्राइम, यूएसनगर