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ट्रैक्टर चोरी के अभियुक्त को दो साल का कारावास

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने ट्रैक्टर चोरी में मुरादाबाद निवासी एक अभियुक्त को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 23 Feb 2021 11:16 PM (IST)Updated: Tue, 23 Feb 2021 11:16 PM (IST)
ट्रैक्टर चोरी के अभियुक्त को दो साल का कारावास
ट्रैक्टर चोरी के अभियुक्त को दो साल का कारावास

जासं, काशीपुर : अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने ट्रैक्टर चोरी में मुरादाबाद निवासी एक अभियुक्त को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर दो हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्त को 15 दिन का अतरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा।

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नौ नवंबर 2013 को आइटीआइ थाना क्षेत्र के परमानंदपुर मोहल्ले के निवासी मोहम्मद अली ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें कहा गया कि नौ नवंबर शाम को अख्तरी आयरन एंड एग्रीकल्चर स्टोर ढकिया गुलाबो के पास से किसी ने उसका ट्रैक्टर चोरी कर लिया। वाहन चोर ने लापरवाही से ट्रैक्टर चलाते हुए ढकिया गुलाबो तिराहे के पास खोखे में टक्कर मार दी। जिससे खोखे में बैठा एक व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस ने जांच के बाद इस मामले में मुरादाबाद के थाना भगतपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम बुढ़ानपुर निवासी नरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया।

इधर मामले की विवेचना के बाद कोतवाली पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपित को ट्रैक्टर चोरी का दोषी पाया। धारा 379 के तहत उसे दो साल कठोर कारावास और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। धारा 279 के तहत छह माह के कारावास की सजा सुनाई और एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। आरोपित को कोर्ट ने धारा 411 और 427 में दोषमुक्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आरोपित की सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

उधर बाजपुर में ग्यारह दिन पहले अस्पताल के बाहर से चोरी बाइक के मामले में पुलिस ने सोमवार रात अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। नगरपालिका के वार्ड नंबर-तीन मोहल्ला रामभवन निवासी मो. फाजिल ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि 13 फरवरी को रेलवे लाइन पार स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती मरीज का हाल जानने गया था। बाइक खड़ी कर अंदर मिलने गया। कुछ देर बाद लौटा तो बाइक नदारद थी। सूचना पर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली।


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