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अब आठ गांवों की 1033.71 एकड़ भूमि की खरीद-फरोख्त पर रोक

अभी 12 गांवों की भूमि की बिक्री पर लगी रोक का मामला थमा भी नहीं था कि कलक्ट्रेट न्यायालय के एक और फरमान ने क्षेत्रवासियों के होश उड़ा दिए हैं।

By JagranEdited By: Published: Wed, 19 Feb 2020 11:59 PM (IST)Updated: Wed, 19 Feb 2020 11:59 PM (IST)
अब आठ गांवों की 1033.71 एकड़ भूमि की खरीद-फरोख्त पर रोक
अब आठ गांवों की 1033.71 एकड़ भूमि की खरीद-फरोख्त पर रोक

संवाद सहयोगी, बाजपुर : अभी 12 गांवों की भूमि की बिक्री पर लगी रोक का मामला थमा भी नहीं था कि कलक्ट्रेट न्यायालय के एक और फरमान ने क्षेत्रवासियों के होश उड़ा दिए हैं। राजस्व प्रशासन को बुधवार को मिले नए आदेशों के तहत अब आठ गांवों की 1033.71 एकड़ भूमि की खरीद-फरोख्त व हस्तांतरण इत्यादि पर अग्रिम आदेशों तक के लिए रोक लगा दी गई है।

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सरकार बनाम श्यामस्वरूप भटनागर पुत्र मुरारीलाल निवासी काशीपुर को ब्रिटिश हुकूमत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा एक मार्च 1933 में 1033.71 एकड़ भूमि 99 वर्ष तक के लिए लीज पर दी गई थी। जिसकी समयावधि 2032 तक है, लेकिन उत्तर-प्रदेश राजकीय आस्थान ठेकेदार विनाश अधिनियम 1958 के आलोक में जारी अधिसूचना संख्या 1-5(1) 65-1 जीए दिनांक 30 जून 1966 को जनपद नैनीताल के 35 ग्रामों में प्रदत्त लीज समाप्त कर दी गई थी जिसमें उपरोक्त लीज के आठ गांव भी सम्मिलित हैं। इस संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा 25 अक्टूबर 1967 को जीएस चूड़ामणी द्वारा दायर रिट याचिका में पारित आदेश के उक्त अधिनियम को अधिकारित एवं निरस्त घोषित कर दिया था। तदोपरांत राज्य सरकार द्वारा 1970 में उत्तर-प्रदेश गवर्नमेंट एस्टेट्स ठेकेदारी अबॉलिशन (रि-एनैटमेंट एंड वेलिडेशन) एक्ट 1970 पारित करते हुए उक्त अधिनियम को प्रभावी बनाया गया तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अनुज्ञा में 20 अप्रैल 1995 में उत्तर-प्रदेश राजकीय आस्थान ठेकेदारी विनाश अधिनियम की धारा-3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना को वैध ठहराया गया। उपजिलाधिकारी बाजपुर की जांच आख्या में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अंतर्गत जारी अधिसूचना को सही पाते हुए उपरोक्त भूमि को राज्य सरकार में निहित किए जाने हेतु गतिमान कार्यवाही के दृष्टिगत भूमि खुद-बुर्द न हो निषेधित किए जाने को उचित माना है जिसके चलते ग्राम मडैया बक्शी, ऊंचा गांव, बंदवारी, मडैया कायम, लुधपुरा, सरकड़ा, रम्पुरा शाकर व जगन्नाथपुर क्षेत्र की भूमि विक्रय व हस्तांतरण आदि पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी गई है।

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इन गांवों के ये खसरा नंबर हो रहे प्रभावित

ग्राम मडैया बक्शी- खसरा नंबर- 1अ, 2अ, 5अ, 6अ, 10अ, 10स, 10द, 11अ, 11ब, 11स, 12अ, 14अ, 14ब, 14स, 15अ, 15ब, 15स, 16अ, 15ब, 16स, 17अ, 17ब, 18अ, 18ब, 19अ, 19ब, 20, 21, 22, 23, 24अ, 24ब, 25, 26अ, 26ब, 26स, 27, 27स, 28अ, 28ब, 29अ, 29ब, 30, 31, 32अ, 32ब, 32स, 33अ, 33ब, 34अ, 34ब, 35अ, 35ब, 35स, 36, 37, 38अ, 38ब, 39, 40अ, 40ब, 40स, 41, 42अ, 42ब, 43अ, 43ब, 44अ, 44ब, 45, 46अ, 46ब, 47अ, 47ब, 48अ, 48, 49अ, 49ब, 50अ, 50ब, 51, 52अ, 52ब, 53अ, 53ब, 54अ, 54ब, 55, 56, 57अ, 57ब, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68अ, 68ब, 69ब, 70अ, 70ब, 71अ, 71ब, 72, 73, 74अ, 74ब, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85अ, 85ब, 86, 87अ, 87ब, 88, 89, 90, 91, 92, 93अ, 93ब, 93स, 106अ, 107अ, 108अ, 50/113ब, 50/114, 114द ।

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ग्राम ऊंचा गांव- खसरा नंबर- 1, 2ख, 2द, 11ब, 11स, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22स, 24/2, 25ब, 25स, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 15/33 ।

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ग्राम बंदवारी- खसरा नंबर- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 24/41 ।

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ग्राम मडैया कायम-खसरा नंबर- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 28अ, 29, 30, 31, 48ब ।

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ग्राम लुधपुरा- खसरा नंबर- 14 ।

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-ग्राम सरकड़ा- खसरा नंबर- 10अ, 11अ, 142अ, 142ब, 143, 162, 163, 7, 10स, 5/165स ।

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ग्राम रम्पुरा शाकर- खसरा नंबर- 1, 2, 3, 4, 5अ, 6, 7अ, 8, 9, 73अ, 74, 75अ, 76, 5ब, 7ब, 73ब, 75ब ।

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ग्राम जगन्नाथपुर- खसरा नंबर- 4ब, 5ब, 12स, 28अ, 29अ, 30, 31अ, 32अ, 33अ, 34, 38स।


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