अवतार हत्याकांड में आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज
जासं नैनीताल जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव खुल्बे की कोर्ट ने चर्चित अवतार सिंह हत्याकांड म
जासं, नैनीताल : जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव खुल्बे की कोर्ट ने चर्चित अवतार सिंह हत्याकांड में जेल में बंद दो आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने कोर्ट को बताया कि 20 मई को मृतक अवतार सिंह के पिता गुलजार सिंह निवासी ग्राम घसीटपुर अंबाला कैंट हरियाणा ने बहू नीलम के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कहा था कि उसका बेटा अवतार काशीपुर की फैक्ट्रियों और कंपनी में मैनपावर सप्लाई करता था। 16 मई को नीलम अवतार के साथ हल्द्वानी दवा लेने गई थी। इसके बाद नीलम तो रुद्रपुर लौट आई, मगर अवतार नहीं लौटा। 17 मई को भीमताल के सलड़ी के पास गाड़ी में आग लगने व उसके अंदर जला हुआ शव मिलने की सूचना मिली। जांच में पता चला कि गाड़ी अवतार की थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपित नीलम से पूछताछ की तो वह बयान बदलती रही। 22 मई को नीलम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसने अपने दोस्त मनीष मिश्रा पुत्र सुरेश मिश्रा निवासी ग्राम ननतोद, जिला प्रयागराज, उत्तर प्रदेश हाल शामिया कालॉनी रुद्रपुर के साथ मिलकर हत्या की बात कबूल की। सोमवार को आरोपित नीलम व मनीष की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। डीजीसी फौजदारी ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि नीलम ने अवैध संबंध की वजह से अवतार की हत्या की। मृतका की पुत्री ने भी बयान दिया है कि मनीष अक्सर उसके घर आता था। कोर्ट ने अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद दोनों आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।