बीमा कंपनी को 29.77 लाख रुपये प्रतिकर देने के आदेश
जासं काशीपुर कोर्ट ने बीमा कंपनी को मृतक के आश्रितों को 29.77 लाख से अधिक रुपये प्रतिकर
जासं, काशीपुर: कोर्ट ने बीमा कंपनी को मृतक के आश्रितों को 29.77 लाख से अधिक रुपये प्रतिकर देने के आदेश दिए। मोहल्ला भोना इस्लामनगर, सूद कॉलोनी बाजपुर निवासी किशन भट्नागर पुत्र सत्यवीर शरन भट्नागर सूद सीड प्लांट बाजपुर में सुपरवाइजर पद पर तैनात था। वह अपने दोस्त सत्यम कुमार उर्फ सोविर कुमार के साथ 15 फरवरी 2018 को बिजनौर से बाया झालू होते हुए धामपुर बाइक से आ रहे थे। नारायणपुर जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश के पास बोलेरो ने टक्कर मार दी। इससे दोनों गंभीर रुप से घायल हो गए। तीर्थांकर महावीर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में किशन को भर्ती कराया गया। जहां पर इलाज के दौरान 20 फरवरी को उसने दम तोड़ दिया। मृतक की पत्नी ममता की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इसके बाद ममता ने शाखा प्रबंधक नेशनल इश्योरेंस कंपनी शाखा काशीपुर, बोलेरो स्वामी रियाज आलम पुत्र भूरा निवासी आदर्श नगर सुल्तानपुरपट्टी व सरता पुत्र फरीद अहमद निवासी मोहल्ला खत्रियानन काशीपुर से आíथक व मानसिक क्षतिपूíत प्रतिकर दिलाने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश काशीपुर ओम कुमार की अदालत ने शुक्रवार को मृतक के आश्रितों को 29,77,414 रुपये प्रतिकर राशि बीमा कंपनी को भुगतान के निर्देश दिए।