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बीमा कंपनी को 1.18 लाख भुगतान का आदेश

जागरण संवाददाता, काशीपुर : बीमा क्लेम कम देने पर जिला उपभोक्ता फोरम ने परिवादी को 1.18 लाख

By JagranEdited By: Published: Thu, 03 May 2018 05:16 PM (IST)Updated: Thu, 03 May 2018 05:16 PM (IST)
बीमा कंपनी को 1.18 लाख भुगतान का आदेश
बीमा कंपनी को 1.18 लाख भुगतान का आदेश

जागरण संवाददाता, काशीपुर : बीमा क्लेम कम देने पर जिला उपभोक्ता फोरम ने परिवादी को 1.18 लाख रुपये मय ब्याज भुगतान करने का आदेश दिया है।

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काशीपुर निवासी शिव शक्ति नाथ अग्रवाल आशा प्रिंटर्स के नाम से कागज की क्रय बिक्री करता है। कागज के स्टॉक का बीमा 20,857 प्रीमियम भुगतान कर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से कराया था। 19 जुलाई 2014 को भारी वर्षा से गंगे बाबा रोड स्थित गोदाम के कागज खराब हो गए थे। बीमा कंपनी की टीम ने 431 कागजों के बंडलों के नुकसान तथा फाइनल सर्वेयर 493 बंडल की रिपोर्ट बीमा कंपनी को दी। बीमा कंपनी ने 431 बंडलों बीमा क्लेम का निपटारा करते हुए छह लाख 51 हजार 474 रुपये का भुगतान 31 मई 2015 को वादी के बैंक खाते में कर दिया, लेकिन कम बीमा राशि मिलने पर अग्रवाल ने अधिवक्ता नदीमउद्दीन के माध्यम से बीमा कंपनी को नोटिस भेजा। इसके बाद उसने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया। उपभोक्ता फोरम के सदस्य नरेश कुमारी छाबड़ा व सबाहत हुसैन खान नौ अप्रैल 2018 को 493 बंडलों के नुकसान को सही मानते हुए परिवादी को सात लाख 62 हजार 264 रुपये प्राप्त करने का हकदार माना। बीमा कंपनी को एक लाख 10 हजार 790 रुपये और भुगतान करने का आदेश दिया। इसके अलावा धनराशि पर परिवाद दायर करने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक सात फीसद वार्षिक ब्याज, पांच हजार रुपये मानसिक उत्पीड़न व तीन हजार रुपये वाद व्यय के भी भुगतान का आदेश दिया है।


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