आत्महत्या को उकसाने पर पति को 10 साल की सजा
जिला सत्र न्यायाधीश हीरा ¨सह बोनाल की अदालत ने पत्नी को प्रताड़ित कर खुदकशी करने के लिए उकसाने वाले को दस साल की सजा सुनाई है।
जागरण संवाददाता, रुद्रपुर :
जिला सत्र न्यायाधीश हीरा ¨सह बोनाल की अदालत ने पत्नी को प्रताड़ित कर उसे आत्महत्या के लिए उकसाने वाले पति को 10 साल की सजा से दंडित किया है। साथ ही 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा भी सुनाई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता नंदन ¨सह धामी ने बताया कि 19 जुलाई 2012 को थाना कुंडा में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इसमें रेहड़, बिजनौर निवासी जुम्मा पुत्र अख्तर हुसैन ने कहा था कि नौ माह पूर्व उसने अपनी पुत्री शहजादी की शादी कुंडा निवासी रोहिल उर्फ मोहम्मद कासिम से की थी। विवाह के बाद से ही रोहिल उसकी पुत्री का उत्पीड़न करता था। साथ ही उससे मारपीट कर दूसरी शादी करने की धमकी देता था। इससे परेशान होकर उसकी पुत्री ने 16 जुलाई 2012 आत्महत्या कर ली। पुलिस ने रोहिल उर्फ मोहम्मद कासिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। बाद में पुलिस ने जांच कर आरोपित पति के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी थी। इधर, शासकीय अधिवक्ता नंदन ¨सह धामी ने मामले में आठ गवाह पेश कर आरोपित पर जुर्म सिद्ध कर दिया। इस पर जिला सत्र न्यायाधीश हीरा ¨सह बोनाल की अदालत ने पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपित रोहिल को 10 साल की सजा सुनाई।