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यदि शादी में परोसी शराब तो लगेगा आर्थ‍िक दंड और होगा सामाजिक बहिष्‍कार

टिहरी के ग्राम पंचायत देवन में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि शादी में शराब परोसी जाएगी तो उस व्‍यक्ति पर 50 हजार के आर्थिक दंड के साथ ही सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा।

By Sunil NegiEdited By: Published: Thu, 14 Dec 2017 01:38 PM (IST)Updated: Thu, 14 Dec 2017 08:54 PM (IST)
यदि शादी में परोसी शराब तो लगेगा आर्थ‍िक दंड और होगा सामाजिक बहिष्‍कार
यदि शादी में परोसी शराब तो लगेगा आर्थ‍िक दंड और होगा सामाजिक बहिष्‍कार

नैनबाग (टिहरी), [जेएनएन]: जौनपुर नैनबाग के पट्टी लालूर के ग्राम पंचायत देवन में अब शादी में शराब नहीं परोसी जाएगी। यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो उस पर 50 हजार रुपये के आर्थिक दंड के साथ ही सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। गांव की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया। 

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बुधबार को पट्टी लालूर के ग्राम पंचायत देवन के ग्रामीणों की सामूहिक महापंचायत आयोजित कि गई। शादियों में शराब परोसना परंपरा बन गई है। इससे उन लोगों पर बोझ पड़ रहा है। जोकि शराब परोसने में सक्षम नहीं है। इसके साथ शराब के कारण शादी या आयोजनों में झगड़े बढ़ रहे हैं।

निर्णय लिया गया कि शादी व अन्य त्योहारों में अब शराब नहीं परोसी जाएगी। गांव में जो व्यक्ति शराब परोसेगा उस पर 50 हजार का अर्थदंड लगाया जाएगा। साथ ही सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। शादी के बाद काम करने वालों के लिए दी जाने वाले दावत भी नहीं होगी। 

यह भी निर्णय लिया गया कि शादी में काम करने वाले लोगों को दी जाने वाली अगले दिन की दावत नहीं दी जाएगी। शादी में देर रात तक डीजे नहीं बजेगा। बैठक में शांति सिंह मलियाल, राय सिंह, बचन सिंह, सरदार सिंह, कुंदन सिंह, भोपाल सिंह, सेवक दास, हुकम सिंह, मुन्ना सिंह पंवार, भरत सिंह, सिया सिंह, विनोद सिंह, प्रेम सिंह, मोहन सिंह, प्रदीप सिंह, महिपाल सिंह, भोला सिंह आदि उपस्थित थे।

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