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वन्य जीव संरक्षण के मामले में सजा बरकरार

रुद्रप्रयाग 51 वन्य संरक्षण जीव अधिनियम मामले में तीन वर्ष की सजा को यथावत रखते हुए अपर जिला एवं

By JagranEdited By: Published: Wed, 11 Dec 2019 05:16 PM (IST)Updated: Wed, 11 Dec 2019 05:16 PM (IST)
वन्य जीव संरक्षण के
मामले में सजा बरकरार
वन्य जीव संरक्षण के मामले में सजा बरकरार

रुद्रप्रयाग: 51 वन्य संरक्षण जीव अधिनियम मामले में तीन वर्ष की सजा को यथावत रखते हुए अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश नंदन सिंह राणा ने अभियुक्त की अपील खारिज कर दी।

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अभियुक्त मनवीर सिंह ने अवर न्यायालय से तीन साल के कठोर करावास एवं 10 हजार के अर्थदंड से दंडित करने के फैसले के विरुद्ध अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत में अपील की थी। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने अभियुक्त की सजा को यथावत रखते हुए अपील खारिज की। मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुदर्शन चौधरी ने की।


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