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पत्नी की हत्या में दोषी पति को आजीवन कैद की सजा

पत्नी की हत्या करने तथा बेटी पर जानलेवा हमला करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

By BhanuEdited By: Published: Fri, 12 Oct 2018 01:29 PM (IST)Updated: Fri, 12 Oct 2018 01:29 PM (IST)
पत्नी की हत्या में दोषी पति को आजीवन कैद की सजा
पत्नी की हत्या में दोषी पति को आजीवन कैद की सजा

रुद्रप्रयाग, [जेएनएन]: पत्नी की हत्या करने तथा बेटी पर जानलेवा हमला करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बीस हजार रुपये का अर्थदंड की लगाया है। अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

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जानकारी के मुताबिक 23 अप्रैल को ग्राम सभा सणगू के 54 वर्षीय इंद्रसैन पुत्र आशा लाल ने दूसरी पत्नी कमला देवी की गला रेतकर हत्या कर दी थी। इस दौरान उसके दोनों बच्चे, जो उसके पहले पति से थे, स्कूल गए थे।

दोपहर 12 बजे दस वर्षीय पुत्र घर पहुंचा तो उसने देखा कि माता-पिता का झगड़ा हो रहा है। उसने खून के छींटे दीवार पर भी देखे। कुछ देर बाद बाद सौतेली बेटी भी स्कूल से घर पहुंची तो उसने पिता इंद्रसैन की कमीज पर खून देखकर उससे अपनी मां के बारे में पूछा। 

यह सुनकर आरोपित ने गुस्से में चाकू लेकर बेटी पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वह चोटिल हो गई। वह चिल्लाते हुए गांव की तरफ भागी और ग्राम प्रधान को पूरी घटना से अवगत कराया। 

प्रधान ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी। तब तक आरोपित फरार हो गया था। कोतवाली पुलिस ने 25 अप्रैल को रुद्रप्रयाग नगर क्षेत्र से आरोपित गिरफ्तार किया गया।

सेशन जज हरीश गोयल की अदालत ने हत्या के मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद  इंद्रसैंन को पत्नी की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास और बेटी पर जानलेवा हमला करने पर दस वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड भी लगाया। 

अदालत ने मृतका के नाबालिग बच्चों के लिए प्रतिकर दिलाने के लिए विधिक प्राधिकरण को अनुशंसा की है। साथ ही बच्चों के भरण-पोषण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था के लिए जिला बार कल्याण समिति को आदेश दिया है। उन्होंने जिला समाज कल्याण अधिकारी को समय-समय पर बच्चों के देखरेख के लिए भी कहा है। डीजीसी केपी खन्ना ने इस मामले में पैरवी की।

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