सीधी भर्ती के पदों में प्रथम पद को आरक्षित करने पर एसोसिएशन में रोष
प्रदेश में सीधी भर्ती के पदों में प्रथम पद को आरक्षित करने की मांग को लेकर उत्तराखंड जनरल-ओबीसी इम्प्लाइज एसोसिएशन ने रोष व्यक्त किया। एसोसिएशन ने इसे सामान्य वर्ग के बेरोजगारों के साथ अन्याय बताया है।
रुद्रप्रयाग: प्रदेश में सीधी भर्ती के पदों में प्रथम पद को आरक्षित करने की मांग को लेकर उत्तराखंड जनरल-ओबीसी इम्प्लाइज एसोसिएशन ने रोष व्यक्त किया। एसोसिएशन ने इसे सामान्य वर्ग के बेरोजगारों के साथ अन्याय बताया है।
एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष विक्रम सिंह झिक्वाण ने सीएम को भेजे ज्ञापन में कहा सरकार ने सीधी भर्ती के पदों में केन्द्र सरकार द्वारा जारी रोस्टर के क्रम में सितम्बर माह में नवीन भर्ती रोस्टर जारी किया था। जिसमें प्रथम पद को अनारक्षित करते हुए अनुजाति के लिए निर्धारित 19 प्रतिशत का आक्षरण जारी किया गया था। जनरल-ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन द्वारा इसे यथावत रखने का आग्रह किया था, लेकिन पदोन्नति में आरक्षण समाप्त किए जाने के निर्णय के फलस्वरूप सरकार द्वारा दूसरे वर्ग को खुश करने के लिए सीधी भर्ती के रोस्टर में प्रथम पद का लाभ अनुजाति को दिया गया।
मई माह में रोस्टर को फिर से संशोधित किया गया, जो कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सीधी भर्ती के रोस्टर के लिए शासनादेश को पुनसर््थापित करते हुए यह सामान्य वर्ग के बेरोजगारों के साथ अन्याय है। इससे योग्यता पर आरक्षण हावी होगा। (संस)