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यातायात अवरुद्ध करने वाले वाहन चालक पर लगेगा दो हजार का जुर्माना

धारचूला में यातायात बाधिक करने पर चालकों पर दो हजार रुपये जुर्माना लगाने का निर्णय लिया गया।

By JagranEdited By: Published: Mon, 17 Feb 2020 11:17 PM (IST)Updated: Tue, 18 Feb 2020 06:12 AM (IST)
यातायात अवरुद्ध करने वाले वाहन चालक पर लगेगा दो हजार का जुर्माना
यातायात अवरुद्ध करने वाले वाहन चालक पर लगेगा दो हजार का जुर्माना

धारचूला, जेएनएन : धारचूला में पार्किंग की व्यवस्था सीमित होने के कारण पुलिस प्रशासन द्वारा बनाई गई वन वे यातायात व्यवस्था को सहयोग करने के लिए टैक्सी यूनियन आ चुकी है। जय छिपलाकेदार टैक्सी यूनियन ने वन वे यातायात व्यवस्था को बाधित करने वाले वाहन पर दो हजार रु पये का जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है।

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यूनियन के अध्यक्ष केशर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित बैठक में वन वे व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए कई प्रस्ताव पारित किए गए। जिसमें दारमा, व्यास, चौदास सहित ग्रामीण मागरें पर जाने वाले वाहन गाधी चौक से अस्पताल पर किसी भी वाहन को पार्किंग नहीं करने दी जाएगी। बिना नंबर के वाहन अस्पताल तिराहे से पशुपालन पार्क तक पार्किग होंगे। जगह की कमी को देखते हुए सड़क किनारे पार्क वाहन के पास दूसरा वाहन पार्क किए जाने पर पुलिस कार्यवाही की मांग की जाएगी। यातायात व्यवस्था में बाधा डालने वाले वाहन पर दो हजार रु पये का जुर्माना और तीन माह के लिए लाइसेंस निलंबित करने तथा यूनियन की सदस्यता से हटा दिया जाएगा। मालवाहक वाहन मल्लिकार्जुन स्कूल के पास खड़े रहेंगे। यूनियन द्वारा पारित प्रस्तावों पर पुलिस और तहसील प्रशासन का सहयोग आवश्यक है। इस अवसर पर यातायात संचालन के लिए एक स्थाई संचालक की नियुक्ति की गई। जिसके वेतन के लिए प्रत्येक टैक्सी संचालक द्वारा माह के प्रथम सप्ताह में पांच सौ रु पये की धनराशि जमा की जाएगी। इसके अलावा यूनियन को संगठित करने सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई।


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