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वृद्धा के साथ दुष्कर्म करने वाले को सात साल की सजा

जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़: तहसील धारचूला के एक गांव में घर में अकेली रहने वाली वृद्धा से दुष्क

By JagranEdited By: Published: Thu, 10 Jan 2019 11:00 PM (IST)Updated: Thu, 10 Jan 2019 11:00 PM (IST)
वृद्धा के साथ दुष्कर्म करने वाले  को सात साल की सजा
वृद्धा के साथ दुष्कर्म करने वाले को सात साल की सजा

जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़: तहसील धारचूला के एक गांव में घर में अकेली रहने वाली वृद्धा से दुष्कर्म करने वाले आरोपित को जिला एवं सत्र न्यायालय ने सात साल के कारावास की सजा से दंडित किया है।

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अभियोजन के अनुसार 14 अगस्त 2017 को अनिल नामक युवक गांव में ही रहने वाली विधवा वृद्धा के घर में रात्रि को दरवाजा तोड़ कर घुसा। घर में अकेली वृद्धा के साथ अभद्रता करने लगा। वृद्धा के विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की। वृद्धा के कपड़े फाड़ कर उसे निर्वस्त्र कर दिया और दुष्कर्म किया। द¨रदे ने जबरन अप्राकृतिक यौन संबंध भी बनाए। दूसरे दिन विवाहिता पुत्री को इसकी सूचना मिली। उसने अनिल के खिलाफ पांगला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। वृद्धा को अस्पताल पहुंचा कर उपचार के साथ मेडिकल कराया। थाने में अभियुक्त के खिलाफ दुष्कर्म , अप्राकृतिक यौन संबंध, मारपीट, अनधिकृत रू प से घर में घुसने आदि धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायालय पिथौरागढ़ में हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा नौ गवाहों को न्यायालय में पेश किया गया। अभियोजन और बचाव पक्ष की सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी ने अभियुक्त के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर उसे दोषी करार देते हुए गुरु वार को सजा सुनाई। न्यायालय ने धारा 376 के तहत सात साल की सजा और पांच हजार रु पए का अर्थदंड, धारा 376 के लिए सात साल की सजा पांच हजार रु पए का अर्थदंड, धारा 323 में एक वर्ष की सजा, धारा 325 के तहत दो साल की सजा और एक हजार रु पए का अर्थदंड और धारा 457 के तहत एक साल की सजा और पांच सौ रु पए के अर्थदंड से दंडित किया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी ।


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