गांव के ही व्यक्ति के हत्यारे को जिला सत्र न्यायालय ने सुनाईआजीवन कारावास की सजा
पिथौरागढ़ जेएनएन लगभग सवा साल पूर्व थल के मुड़ोली बटगड़ा गांव में सूर्ती मांगने के बाद गांव
पिथौरागढ़, जेएनएन : लगभग सवा साल पूर्व थल के मुड़ोली बटगड़ा गांव में सूर्ती मांगने के बाद गांव के ही एक व्यक्ति की चाकू मार कर हत्या करने वाले हत्यारे को जिला सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन से मिली जानकारी के अनुसार एक अप्रैल 2019 को थल के मुड़ोली बटगरा में ललित राम ने अपने ही गांव के जगत सिंह के पेट पर चाकू मार कर हत्या कर दी थी। घटनाक्रम के अनुसार अभियुक्त ललित राम पुत्र नारायण राम अपने घर के पास खड़ा था। इसी दौरान गांव निवासी जगत सिंह पैगोन जंगल से घास काटकर घर को लौट रहा था। जगत सिंह जब ललित राम के घर के निकट से गुजर रहा था तो ललित ने उससे सूर्ती देने को कहा। जगत सिंह ने आकर सूर्ती ले जाने को कहा।
ललित राम सूर्ती लेने गया और उसके हाथ में चाकू था। जगत सिंह के पास पहुंच कर ललित राम ने उसके पेट पर चाकू मार दिया। इस घटना को गांव से पांखू बाजार जा रहे गांव निवासी कुंडल सिंह और देब सिंह ने देखा। दोनों ललित के चाकू मारने के बाद जगत सिंह को बचाने के लिए दौडे़। जगत सिंह के पास जब पहुंचे तो उसकी मौत हो गई थी। दोनों ने मृतक के पांखू डाकघर में कार्यरत पुत्र अर्जुन सिंह को सूचना दी। अर्जुन सिंह ने स्थानीय पटवारी को सूचना देते हुए नामजद रिपोर्ट लिखाई। कानून गो और पटवारी मौके पर पहुंचे। जिसके बाद अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए हत्या में प्रयुक्त चाकू को भी बरामद किया। ========== मामले में सात गवाह किए गए पेश मामले की सुनवाई जिला सत्र न्यायालय में चली। अभियोजन पक्ष ने इस मामले में सात गवाह पेश किए। जिसमें दो प्रत्यक्षदर्शी गवाह कुंडल सिंह और देब सिंह भी शामिल थे। प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही पर सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी ने शनिवार को अभियुक्त ललित राम को आजीवन कारावास और दस हजार रु पये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी ।