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जिला जज ने भी खारिज की ठगी के आरोपित की जमानत याचिका

पिथौरागढ़ में शेयर मार्केट गैस एजेंसी इंश्योरेंस के नाम पर 120 व्यक्तियों से ठगी के आरोपित की जमानत याचिका खारिज हो गई है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 27 Jul 2021 10:20 PM (IST)Updated: Tue, 27 Jul 2021 10:22 PM (IST)
जिला जज ने भी खारिज की ठगी के आरोपित की जमानत याचिका
जिला जज ने भी खारिज की ठगी के आरोपित की जमानत याचिका

संवाद सहयोगी, पिथौरागढ़: पिथौरागढ़ में शेयर मार्केट, गैस एजेंसी, इंश्योरेंस के नाम पर 120 व्यक्तियों से करीब 200 से 500 करोड़ की ठगी के मामले में गिरफ्तार एक अभियुक्त धर्मेश जोशी, निवासी भदेलबाड़ा की जमानत याचिका जिला सत्र एवं न्यायाधीश डा. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा की अदालत ने भी खारिज कर दी है। इससे पूर्व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में भी उक्त अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज की जा चुकी है।

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करोड़ों की ठगी का शिकार हुए लोगों द्वारा बीते आठ जून को स्थानीय थाना कोतवाली में धर्मेश जोशी, भुवन चंद्र जोशी, प्रकाश जोशी, जगदीश पुनेठा, जगदीश बोरा के खिलाफ तहरीर दी गई थी। जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। कई दिनों तक आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं होने पर पीड़ित लोगों ने लगातार धरना-प्रदर्शन किए। इस बीच आरोपितों द्वारा लोगों को फोन पर धमकी दी जाने लगी। इसके बाद पुलिस द्वारा एक आरोपी धर्मेश जोशी को धारा 406, 420 व 506 के तहत गिरफ्तार किया गया। इस बीच अभियुक्त ने जिला न्यायालय में जमानत याचिका दायर की, मगर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद अभियुक्त की ओर से जिला सत्र एवं न्यायाधीश में पुन: जमानत याचिका लगाई गई। इस मामले में बीते सोमवार को जिला सत्र एवं न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा की अदालत ने सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की ओर से वरिष्ठ जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत और अभियुक्तगण की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता टीएन पंत ने पैरवी की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने पाया कि इस वाद में जनता की कमाई की धनराशि को अत्यधिक ब्याज व धनराशि वापस करने के लालच में जमा कराया जाना और बाद में जनता की धनराशि वापस न किया जाना अभिकथित है। तथाकथित अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत के पर्याप्त आधार नहीं हैं। इसके बाद जिला सत्र एवं न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा की अदालत ने अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया।


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