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मतदाता को मतदान करने से रोकना गंभीर अपराध

संवाद सहयोगी पिथौरागढ़ लोक सभा चुनावं के दौरान किसी मतदाता को रोकने पर 171 सी के तहत

By JagranEdited By: Published: Wed, 20 Mar 2019 10:22 PM (IST)Updated: Wed, 20 Mar 2019 10:22 PM (IST)
मतदाता को मतदान करने से रोकना गंभीर अपराध
मतदाता को मतदान करने से रोकना गंभीर अपराध

संवाद सहयोगी, पिथौरागढ़: लोक सभा चुनावं के दौरान किसी मतदाता को रोकने पर 171 सी के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने नोडल अधिकारी और सहायक निर्वाचन अधिकारी के प्रशिक्षण में दी। उन्होंने कहा कि किसी मतदाता को मतदान से रोकना गंभीर मामला है। ऐसे मामलों में मतदाता मतदान कार्मिकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार संहिता को पूरा ध्यान रखा जाए। नोडल अधिकारियों ने ईवीएम को स्ट्रांग रू म में रखे जाने, मशीनों की सीलिंग, मतदान पार्टियों की रवानगी आदि का प्रशिक्षण दिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान के बाद पोलिंग बूथों में जमा होने वाला कूड़ा एकत्र कर वापस लाने की जिम्मेदारी मतदान कार्मिकों की होगी। इसके लिए उन्हें अलग से एक बैग उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों से चुनाव बहिष्कार की चेतावनी आ रही हैं एआरओ वहां जाकर ग्रामीणों से वार्ता कर उन्हें मतदान के लिए मनाएंगे। नोडल अधिकारी आदर्श आचार संहिता वंदना ने कार्मिकों आदर्श आचार संहिता की जानकारी और इसका पालन करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर जिला निर्वाचन अधिकारी आरडी पालीवाल, एसडीएम पिथौरागढ़ तुषार सैनी, एसडीएम डीडीहाट केएन गोस्वामी, एसडीएम धारचूला वरू ण अग्रवाल आदि मौजूद थे।


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