पांच साल की मासूम से दुष्कर्म के दोषी को मिली ये सजा
जिला विशेष सत्र न्यायालय ने पांच साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के दोषी को दस साल की सजा के साथ ही अर्थ दंड की सजा सुनार्इ है।
पिथौरागढ़, [जेएनएन]: पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को जिला विशेष सत्र न्यायालय ने दस वर्ष का कठोर कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
16 मई 2017 को पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में एक पांच साल की नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया था। पीड़िता की मां ने स्थानीय थाने में पिथौरागढ़ निवासी मोहन सिंह बिष्ट उर्फ मुन्ना के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उन्होंने कहा कि एक महीने पहले मोहन सिंह बिष्ट ने उसकी पांच साल की नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म किया था। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
अभियोजन ने आठ गवाह न्यायालय में परीक्षित करवाए। गवाहों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ अपराध साबित हो गया। बुधवार को विशेष सत्र न्यायालय के न्यायाधीश राजेंद्र जोशी की अदालत ने दोषी मोहन सिंह को सजा सुनाई।
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