बहू की हत्या में आरोपित सास की गिरफ्तारी पर रोक
जागरण संवाददाता नैनीताल पिथौरागढ़ हाई कोर्ट ने बहू की हत्या मामले में आरोपित सास क
जागरण संवाददाता, नैनीताल, पिथौरागढ़ : हाई कोर्ट ने बहू की हत्या मामले में आरोपित सास की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। पिथौरागढ़ निवासी भुवनेश्वरी देवी ने याचिका दायर कर कहा कि 15 अप्रैल को बहु की दहेज के लिए हत्या मामले में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। याचिका में प्राथमिकी निरस्त करने की मांग की। यहां बता दें कि पिछले दिनों पिथौरागढ़ में शिक्षिका कामना कापड़ी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इस मामले में मायकेवालों ने पति समेत ससुरालियों के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज कराया। ससुरालियों के अनुसार 2014 में दौला निवासी कामना की शादी 2014 में नवीन कापड़ी के साथ हुई। उनके अनुसार दामाद का फोन आया कि कामना ने डिस्प्रीन दवा खा ली है। जिससे वह बेहोश हो गई और अस्पताल के रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। इधर भुवनेश्वरी देवी ने कहा कि उसके द्वारा खुद ही दवा खाई। इस मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है। उसने बहु को नहंी मारा है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने मामले को सुनने के याचिकाकर्ता भुवनेश्वरी देवी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।