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नाबालिग से छेड़छाड़ में आरोपित को साढ़े तीन वर्ष का कारावास

घर में घुसकर नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोपी युवक को न्यायालय ने साढ़े तीन साल की सजा सुनाई।

By JagranEdited By: Published: Tue, 19 Nov 2019 11:25 PM (IST)Updated: Wed, 20 Nov 2019 06:17 AM (IST)
नाबालिग से छेड़छाड़ में आरोपित को साढ़े तीन वर्ष का कारावास
नाबालिग से छेड़छाड़ में आरोपित को साढ़े तीन वर्ष का कारावास

संवाद सहयोगी, पिथौरागढ़: घर में घुसकर नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोपी युवक पर न्यायालय में आरोप साबित हो गया है। जिला एवं सत्र न्यायालय युवक को साढ़े तीन वर्ष के कठोर कारावास और दस हजार रू पये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।

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अभियोजन पक्ष के मुताबिक वर्ष 2014 में जिला मुख्यालय के नजदीकी गांव के युवक मनोज ने रात्रि 12 बजे एक घर में घुसकर नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की। लड़की के शोर मचाने पर युवक फरार हो गया। अगले रोज परिजनों ने पुलिस में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने धारा 354, 504, 507 तथा पोक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया। विवेचना के बाद मामला न्यायालय के समक्ष पेश किया।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी ने मामले के सभी पक्षों को सुनने के बाद युवक को दोषी पाते हुए पोक्सो अधिनियम के तहत साढ़े तीन वर्ष के कठोर कारावास और दस हजार रू पये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 506 और 504 के तहत अभियुक्त को एक-एक वर्ष के कारावास और एक हजार रू पये अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर युवक को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। पोक्सो के विशेष लोक अभियोजक प्रेम सिंह भंडारी ने मामले में पैरवी की। अभियोजन पक्ष ने कुल नौ गवाह न्यायालय में पेश किए।


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