चेक बाउंस में एक साल कैद
कोटद्वार: अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इंदु शर्मा की अदालन ने चेक बाउंस के मामले में एक व्यक्ति
कोटद्वार: अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इंदु शर्मा की अदालन ने चेक बाउंस के मामले में एक व्यक्ति को एक वर्ष के सश्रम कारावास और 17 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
परिवादी के अधिवक्ता प्रकाश नेगी और आशुतोष कंडवाल ने बताया कि मामला 2017 का है। मोटाढाक निवासी सीमा से अमनपाल ने गारमेंट और प्रोपर्टी डी¨लग के लिए समय-समय पर धनराशि उधार ली और उधार की रकम 17 लाख तक पहुंच गई। बताया कि जब सीमा ने धनराशि वापस मांगी तो अमन ने सीमा को बैंक का चेक दिया, जो बाउंस हो गया। इसके बाद सीमा ने न्यायालय की शरण ली। अधिवक्ताओं ने बताया कि तमाम पहलुओं को सुनने के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इंदु शर्मा ने अमनपाल को मामले में दोषी पाते हुए एक वर्ष के कठोर कारावास के साथ ही 17 लाख दस हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।(संस)