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सरकारी संपत्ति को तोड़फोड़ करने पर दो साल की सजा

जागरण संवाददाता, श्रीनगर गढ़वाल : आइटीआइ संस्थान के आवासीय परिसर की दीवार और अन्य सरका

By JagranEdited By: Published: Wed, 06 Jun 2018 06:29 PM (IST)Updated: Wed, 06 Jun 2018 06:29 PM (IST)
सरकारी संपत्ति को तोड़फोड़ करने पर दो साल की सजा
सरकारी संपत्ति को तोड़फोड़ करने पर दो साल की सजा

जागरण संवाददाता, श्रीनगर गढ़वाल : आइटीआइ संस्थान के आवासीय परिसर की दीवार और अन्य सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय श्रीनगर ने अभियुक्त को विभिन्न धाराओं में अधिकतम दो साल की सजा और पांच हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित कुमार द्वारा मुकदमे की सुनवाई के उपरांत दिए गए फैसले में एसपी मेमोरियल बीएड कॉलेज के प्रबंधक प्रदीप तिवाड़ी को तीन लोकसंपत्ति की हानि निवारण अधिनियम 1984 के अंतर्गत दो साल की सजा और पांच हजार रुपये अर्थदंड। अन्य धाराओं में एक माह की सजा व 250 रुपये अर्थदंड और छह महीने की सजा व एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा दी है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। सजा सुनाए जाने के बाद अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीनगर अमित कुमार ने अपील की अवधि तक के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया। अभियुक्त वर्तमान में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता के पद पर हैं। सरकार की ओर से मामले की पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी राकेश सामवेदी की ओर से की गई।

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मामला जनवरी 2011 का है। आइटीआइ के तत्कालीन प्रधानाचार्य सीएम बहुगुणा ने आइटीआइ के तत्कालीन आवासीय परिसर की दीवार और परिसर गेट तोड़ने के खिलाफ बीएड कालेज के प्रबंधक प्रदीप तिवाड़ी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।


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