किशोरी के अपहरण में युवक दोषी, चार साल का कारावास
नैनीताल के तल्लीताल थानाक्षेत्र में किशोरी का अपहरण करने वाले युवक को न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए चार साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
हल्द्वानी, जेएनएन : नैनीताल के तल्लीताल थानाक्षेत्र में किशोरी का अपहरण करने वाले युवक को न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए चार साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 13 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला हरदोई थाना दादव निवासी सौरभ गांगुली उर्फ फुंतरी नैनीताल के तल्लीताल में रहकर मजदूरी करता था। 27 जून 2017 की रात वह पड़ोसी के घर में घुसा और किशोरी का अपहरण कर ले गया। बहनों के जागने पर हो-हल्ला मचा तो सौरभ के घर से किशोरी को बरामद कर लिया गया। अगले दिन किशोरी की मां ने तल्लीताल थाने में सौरभ के विरुद्ध धारा 457, 363 व 366 के तहत मुकदमा दर्ज कराया। विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किए। वहीं घटना के बाद सौरभ फरार हो गया था।
एक माह बाद उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो मनीष पांडे की कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में मां, बहन, टैक्सी चालक समेत आठ गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को न्यायालय ने फैसला सुनाया। न्यायालय ने धारा 363 के तहत चार साल का सश्रम कारावास व आठ हजार रुपये अर्थदंड और धारा 457 के तहत तीन साल का सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सौरभ को धारा 366 के आरोप से दोषमुक्त किया गया है। न्यायालय ने दोनों सजाएं साथ-साथ चलाने व अर्थंदंड के एवज की दी गई सजाएं अलग-अलग चलाने के आदेश दिए हैं। साथ ही अर्थदंड की धनराशि में से आधी धनराशि पीडि़ता को देने का आदेश दिया गया है।
सहायक आयुक्त सचल दल के खिलाफ अधिवक्ता लामबंद : रामनगर में टैक्स बार एसोसिएशन ने सहायक आयुक्त सचल दल एसएस यादव के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए न केवल उनके तबादले की मांग की बल्कि उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पारित किया है। उन्होंने खंडधिकारी दमयंती जंगपागी के माध्यम से उच्चाधिकारियों को ज्ञापन भेजा है। एसोसिएशन की बैठक में अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि अधिवक्ता दिवस पर राज्य कर कार्यालय में तीन दिवसीय कैरम एवं शतरंज चल रही प्रतियोगिता बंद कराया गया। टैक्स बार के पदाधिकारियों का कहना है कि अधिवक्ता दिवस पर भारत के प्रथम राष्ट्रपति के सम्मान में हर साल बार के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। कार्यक्रम की सूचना उन्होंने राज्यकर विभाग के खंडधिकारी को पूर्व में दे दी थी, लेकिन सहायक आयुक्त सचल दल द्वारा उनके कार्यक्रम में जबरन व्यवधान उत्पन्न किया है। बैठक में अधिवक्ताओं ने सीधे तौर पर सचलदल के सहायक आयुक्त यादव पर ही कई गंभीर आरोप लगाते हुए उनके तबादले की मांग कर डाली। बैठक आयुक्त सचल दल द्वारा अपने कार्यालय में न बैठना, 15 अगस्त एव गांधी जयंती पर खंड कार्यालय में उपस्थित न होना, अपनी नियुक्ति की तिथि से आज तक बार के पदाधिकारियों एवं व्यापारियों से न मिलना, अपने समकक्ष पूर्व सचलदल प्रभारियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए है। बैठक में सर्व सम्मति से आयुक्त सचल दल के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करते हुए उनके तबादले की मांग की है।
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